Arvind Kejriwal Case: शराब घोटला मामले में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा. कोर्ट ने सीबीआई द्वारा गिरफ्तार उनकी जमानत की याचिका को ख़ारिज कर दी है. हालांकि सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ ही उनकी पार्टी आम आमदी पार्टी को काफी उम्मीदें थी कि दिल्ली के सीएम को आज जमानत मिल जाएगी. लेकिन सीबीआई के विरोध के चलते कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को ख़ारिज कर दी. यानी केजरीवाल को अभी और दिन जेल में रहना पड़ेगा.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में ईडी के केस में जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने 26 जून को गिरफ्तार किया था. इस गिरफ्तारी को लेकर सीएम केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट रूख करते हुए मामले में चुनौती दी थी. केजरीवाल ने अपनी याचिका में दलील दी थी. उन्हें सिर्फ परेशान करने के लिए सीबीआई ने गिरफ्तार किया है. जबकि उसके पास ईडी के तरफ कुछ सबूत नहीं है. ऐसे में उन्हें जमानत दी जाये. यह भी पढ़े: Arvind Kejriwal: एनडीए सांसद की वजह से हुई दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी; सुनीता केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप (Watch Video)
सीबीआई केस में केजरीवाल को बनाया है आरोपी
वहीं इससे पहले पिछले महीने 29 जुलाई को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य आरोपियों के खिलाफ एक विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पहले ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, जिसमें आम आदमी पार्टी (आप) और इसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया गया है. चार्जशीट में केजरीवाल को शराब घोटाले में मुख्य साजिशकर्ता में से एक बताया गया है, आरोप है कि आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ की रिश्वत मिली थी,
इससे पहले 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को ईडी मामले में अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। हालांकि, सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से वह जेल से बाहर नहीं आ पाए.