Crowdfunding Case: SC ने क्राउडफंडिंग मामले में तृणमूल के गुजरात प्रवक्ता साकेत गोखले को जमानत दी
सर्वोच्च न्यायालय ने क्राउडफंडिंग के जरिए एकत्रित धन के कथित दुरुपयोग से जुड़े एक मामले में सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के गुजरात प्रवक्ता साकेत गोखले को जमानत दे दी.
नई दिल्ली, 18 अप्रैल: सर्वोच्च न्यायालय ने क्राउडफंडिंग के जरिए एकत्रित धन के कथित दुरुपयोग से जुड़े एक मामले में सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के गुजरात प्रवक्ता साकेत गोखले को जमानत दे दी. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और विक्रम नाथ की पीठ के समक्ष गोखले की जमानत अर्जी का जोरदार विरोध किया, लेकिन जजों ने नोट किया कि इस मामले में चार्जशीट पहले ही दाखिल की जा चुकी है. यह भी पढ़ें : Mumbai Metro: सुप्रीम कोर्ट ने आरे में 177 पेड़ काटने की दी इजाजत, MMRCL पर लगाया 10 लाख का जुर्माना
पीठ ने अपने आदेश में कहा, आरोप की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और आरोपपत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है, इसलिए हम जमानत देने के इच्छुक हैं. पीठ ने कहा, याचिकाकर्ता को साइबर क्राइम पीएस अहमदाबाद सिटी में प्राथमिकी के संबंध में जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है.
इस साल जनवरी में गुजरात उच्च न्यायालय ने गोखले को जमानत देने से इनकार कर दिया था। उन्हें 28 दिसंबर, 2022 को अहमदाबाद पुलिस द्वारा आईपीसी की धारा 120बी, 420, 467,471 के तहत अपराध का खुलासा करने के बाद दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था. गोखले ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया.
प्राथमिकी के अनुसार, गोखले जिन्होंने कथित तौर पर दावा किया कि वह अपने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आरटीआई कार्यकर्ता और एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, ने सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए आरटीआई दाखिल करने के लिए एक करोड़ रुपये से अधिक जुटाए, लेकिन व्यक्तिगत विलासिता और भव्यता सहित अन्य जीविका उद्देश्यों के लिए धन का उपयोग किया.
(The above story first appeared on LatestLY on Apr 18, 2023 08:55 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

