COVID-19: आंध्र प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू के सेवन और थूकने पर लगा बैन
तंबाकू की दूकान (Photo Credits: Flckr)

आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) सरकार ने रविवार को एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया है कि कोरोनावायरस महामारी के मद्देनजर, संक्रमण से बचने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर धुआं रहित या चबाने वाले तंबाकू उत्पादों के सेवन और थूकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. विशेष मुख्य सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, केएस जवाहर रेड्डी ने इस संबंध में सरकारी आदेश जारी किया है. राज्य में धुआं रहित या चबाने वाले तंबाकू उत्पादों के सेवन और थूकने वाले पर अब दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

महामारी रोग अधिनियम, 1897 की धारा 2 के तहत प्रावधान और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत किए गए प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने आम जनता को आदेश दिया है कि वह धूम्रपान रहित तंबाकू या चबाने वाले तंबाकू / गैर-तंबाकू उत्पाद का सेवन करने से परहेज करे. COVID-19 महामारी के दौरान तत्काल प्रभाव से सार्वजनिक स्थानों / संस्थानों में थूकना प्रतिबंधित किया गया है. यह भी पढ़ें- Coronavirus: कोरोना से लड़ने के लिए इम्यूनिटी मजबूत करने पर जोर, आंध्र प्रदेश के क्वारेंटाइन सेंटर में लोगों को दिए जा रहे हैं फल, ड्राई फ्रूट और अंडे. 

इसमें आगे कहा गया है कि यदि कोई आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो उसे आईपीसी -1860 और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के ताजा अपडेट के अनुसार, राज्य में COVID -19 मामलों की कुल संख्या 420 है और वायरस से अब तक सात लोगों की मौत हो चुकी है.

सरकार द्वारा जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार शनिवार रात से अब तक 15 नए मामले सामने आए हैं. इस बीच एक और संक्रमित मरीज के ठीक होने से राज्य में ऐसे मरीजों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है. बुलेटिन के अनुसार इस महामारी के कारण 10 अप्रैल की आधी रात के बाद गुंटूर जिले के दाचेपल्ली में 52 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई. इसके साथ ही विजयवाड़ा में 65 वर्षीय एक व्यक्ति को ठीक हो जाने के बाद छुट्टी दे दी गयी. बुलेटिन के अनुसार, राज्य में अब भी 401 लोग इससे संक्रमित हैं.