चंडीगढ़, 4 जनवरी : हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह (Sandeep Singh) पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली जूनियर एथलेटिक्स कोच ने बुधवार को सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया. पीड़िता सेक्टर 43 स्थित जिला न्यायालय परिसर पहुंची और बयान दर्ज कराया. इस बीच, मंगलवार को पीड़िता का बयान हासिल करने वाले विशेष जांच दल (एसआईटी) ने मामले की जांच के लिए संदीप सिंह के सरकारी आवास का दौरा किया.
पूर्व खेल मंत्री और ओलंपियन संदीप सिंह ने जूनियर एथलेटिक्स कोच के यौन उत्पीड़न करने के आरोप में चंडीगढ़ पुलिस द्वारा मामला दर्ज किए जाने के बाद रविवार को इस्तीफा दे दिया. भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह ने आरोपों को "राजनीति से प्रेरित" कहकर खारिज कर दिया है. उन्होंने मीडिया से कहा था, "मुझे उम्मीद है कि मेरे खिलाफ लगाए गए झूठे आरोपों की गहन जांच होगी. जांच रिपोर्ट आने तक मैं खेल विभाग की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री को सौंपता हूं." यह भी पढ़ें : केरल:माकपा नेता चेरियन ने ली मंत्री पद की शपथ;विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया राजभवन मार्च
भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और पहली बार विधायक बने 36 वर्षीय मंत्री के खिलाफ शनिवार को एफआईआर दर्ज की गई. शिकायत पर कार्रवाई करते हुए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354, 354-ए, 354-बी, 342 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया. मामले की जांच सेक्टर 26 थाना कर रहा है. हरियाणा के कोच ने मंत्री के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं और एक दिन बाद पुलिस शिकायत दर्ज की है. 2016 रियो ओलिंपिक में हिस्सा लेने वाली महिला की सितंबर में खेल विभाग में जूनियर कोच के तौर पर भर्ती हुई थी.
अपनी शिकायत में, उसने आरोप लगाया कि संदीप सिंह ने इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर उसे मैसेज भेजे. महिला ने आरोप लगाया, "1 जुलाई को, उन्होंने स्नैपचैट कॉल किया और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए मुझे चंडीगढ़ के सेक्टर 7 में अपने घर पर बुलाया. शाम करीब 6.50 बजे उन्होंने कॉल कर मुझे आफिस आने के लिए कहा, जब मैं वहां पहुंची तो उन्होंने मेरे साथ छेड़छाड़ की. मैं उन्हें एक तरफ धकेलने में कामयाब रही और कमरे से बाहर भाग गयी, क्योंकि कमरे का दरवाजा खुला हुआ था."