बढ़ते वायु प्रदूषण (Air Pollution) और उस पर लगाम लगाने को लेकर दिल्ली सरकार, सिक्किम, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में (Firecrackers) पटाखों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है. इसी कड़ी में अब चंडीगढ़ का नाम शामिल हो गया है. डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत यह निर्णय लिया है. इसके साथ यह भी फैसला लिया गया है कि जो भी लाइसेंस इस साल जारी किए गए हैं उन्हें रद्द किया जायेगा. जबकि 18 ऐसे राज्य हैं जिनको एनजीटी की ओर से नोटिस भेजे गए हैं.
वहीं, कर्नाटक (Karnataka) के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा (B. S. Yediyurappa) ने शुक्रवार को कहा है कि राज्य सरकार मौजूदा कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर दीपावली के दौरान पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी करेगी. जबकि महाराष्ट्र की सरकार ने एक एसओपी जारी कर कहा है कि पटाखें न जलाने की अपील की है. सभी राज्यों को शुक्रवार शाम तक अपना जवाब एनजीटी को देना है. Ban Crackers in West Bengal: कलकत्ता उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला, पश्चिम बंगाल में पटाखों पर लगा पूर्ण प्रतिबंध.
ANI का ट्वीट:-
Chandigarh bans the sale and use of crackers of all types with immediate effect, until further orders. pic.twitter.com/eGEmWgxoxW
— ANI (@ANI) November 6, 2020
गौरतलब हो कि इससे पहले एनजीटी ने बुधवार को 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ऐसे 122 शहरों की ओर इशारा करते हुए, जिनमें लगातार खराब वायु गुणवत्ता रही है, कहा था कि इस अवधि के दौरान पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की दिशा पर विचार करना पड़ सकता है. इन शहरों में दिल्ली, वाराणसी, भोपाल, कोलकाता, नोएडा, मुजफ्फरपुर, मुंबई, जम्मू, लुधियाना, पटियाला, गाजियाबाद, वाराणसी, कोलकाता, पटना, गया, चंडीगढ़ आदि शामिल हैं.