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Central Government: केंद्र ने कर्फ्यू के दौरान जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश

केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने सभी राज्यों को कर्फ्यू के दौरान जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, ताकि महामारी के चलते लगाए गए कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में दिक्कत न हो.

Central Government: केंद्र ने कर्फ्यू के दौरान जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश
केवल इन राज्यों से ही 84.5% नए मामले (Photo credit: PTI)

नई दिल्ली, 20 अप्रैल : केंद्र सरकार (Central Government) के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने सभी राज्यों को कर्फ्यू (Curfew) के दौरान जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, ताकि महामारी के चलते लगाए गए कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में दिक्कत न हो. इस सिलसिले में सोमवार को राज्यों के खाद्य एवं उपभोक्ता (Food and Consumer) मामलों के विभाग के मुख्य सचिवों के साथ हुई बैठक में मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव निधि खरे ने देशभर में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और मूल्य की समीक्षा की. इसके अलावा, यह भी चर्चा की गई कि खाद्य पदार्थों, दवाओं, स्वच्छता उत्पादों और आवश्यक सेवाओं सहित आवश्यक आपूर्तियों की कीमत न बढ़े और वे उचित मूल्य पर उपलब्ध रहें. मांग और आपूर्ति असंतुलन की स्थिति से बचने के क्रम में प्रभावी निगरानी और प्रवर्तन गतिविधियों के लिए राज्य और संघ शासित क्षेत्र और जिला स्तर पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, विधिक माप-विज्ञान नियंत्रक, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस के संयुक्त दल बनाए जा सकते हैं.

बैठक के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए बेईमान व्यापारियों और जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण आदि पर नियंत्रण करने और उसे राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को सौंपने का अधिकार देती है. यह भी पढ़ें : COVID-19 Update: विश्व में कोरोना संक्रमितों की संख्या 14.18 करोड़ के पार

कालाबाजारी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के रखरखाव निवारण अधिनियम, 1980 की धारा 3 के तहत, समुदाय को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने में बाधा पहुंचाने से रोकने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए हिरासत में लिया जा सकता है.

(The above story first appeared on LatestLY on Apr 20, 2021 10:23 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).