अदालत के आदेश पर भेलूपुर पुलिस स्टेशन में Google के सीईओ सुंदर पिचाई सहित 18 लोगों के खिलाफ आईटी अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. मामला पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी से जुड़ा है. अदालत के आदेश के बाद दर्ज मामले की पुष्टि भेलूपुर इंस्पेक्टर अमित मिश्रा ने की. उन्होंने बताया कि 6 फरवरी को मामला दर्ज किया गया है. इंस्पेक्टर अमित मिश्रा ने कहा कि 6 फरवरी को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट III के आदेश पर धारा 504, 500, 506, 120 बी, 60 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
शिकायतकर्ता ने गाजीपुर नोहरा निवासी गायक विशाल गाजीपुरी द्वारा आपत्तिजनक वीडियो बनाने की शिकायत की थी. वायरल वीडियो के जरिए आर्थिक मदद भी मांगी जा रही थी. आरटीआई कार्यकर्ता गिरजा शंकर जायसवाल ने बताया कि अक्टूबर में व्हाट्सएप पर एक वीडियो सामने आया था. वीडियो में देश को बेचने की बात के साथ-साथ पीएम मोदी के बारे में अशोभनीय बातें की गई हैं. एक नागरिक के रूप में मैंने क्षेत्रीय गायक विशाल गाजीपुरी से मोबाइल पर बात की. वे मुझसे झगड़ने लगे. गाली-गलौज करते हुए धमकी देने लगा. जिसके बाद विशाल गाजीपुर ने गिरिजा शंकर पर धमकी देने आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज करा दिया. यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र में Google Maps के बताये रास्ते से जा रहे 3 लोग बांध में डूबे, ड्राइवर की मौत
इसके बाद विशाल गाजीपुरी ने गिरजा शंकर का फोन नंबर यूट्यूब वीडियो के साथ डाल दिया. गिरिजा शंकर ने बताया, मुझे सैकड़ों फोन कॉल आने लगे. मैंने फेसबुक, Google, YouTube, सभी को पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी और मेरे वीडियो को हटाने के लिए पत्र लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. एसएसपी से शिकायत करने के बाद मुझे अदालत जाना पड़ा. अदालत के आदेश पर, पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत कुल 18 लोगों को पंजीकृत किया है, जिनमें विशाल गाजीपुरी, चंदन, सुजीत, गौतम, आशीष, वीके सिंह, गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक संजय कुमार और सीईओ सुंदर पिचाई शामिल हैं.