Mysuru Car Driver Fined Rs 11,000: एम्बुलेंस का रास्ता ब्लॉक करने पर पर मैसूर ट्रैफिक पुलिस ने कार चालक पर लगाया 11,000 रुपये का जुर्माना
एम्बुलेंस को रास्ता ना देना मानवता के साथ ही मोटर व्हीकल (संशोधन) एक्ट के तहत अपराध हैं. मैसूर में कुछ इसी तरफ से एक कार ड्राईवर द्वारा एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते परट्रैफिक विभाग ने 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. मैसूर के चिक्कमगलुरु में रहने वाले चंद्रशेखर आचार्य जिनकी उम्र 85 साल है. 22 अगस्त को उनको दिल का दौरान पड़ने पर परिवार वाले एम्बुलेंस से लेकर अस्तपाल जा रहे थे. लेकिन कार चालक द्वारा रास्ते को जाम करने की वजह से परिवार वाले चंद्रशेखर आचार्य को समय पर अस्पताल ले कर नहीं पहुंच पाए.
- Read in
- English
एम्बुलेंस को रास्ता ना देना मानवता के साथ ही मोटर व्हीकल (संशोधन) एक्ट (Motor Vehicles Amendment Act) के तहत अपराध हैं. मैसूर में कुछ इसी तरफ से एक कार ड्राईवर द्वारा एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते परट्रैफिक विभाग ने 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. मैसूर के चिक्कमगलुरु में रहने वाले चंद्रशेखर आचार्य (Chandrashekhar Acharya) जिनकी उम्र 85 साल है. 22 अगस्त को उनको दिल का दौरान पड़ने पर परिवार वाले एम्बुलेंस से लेकर अस्तपाल जा रहे थे. लेकिन कार चालक द्वारा रास्ते को जाम करने की वजह से परिवार वाले चंद्रशेखर आचार्य को समय पर अस्पताल ले कर नहीं पहुंच पाए.
खबरों के अनुसार चंद्रशेखर आचार्य को 22 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने के बाद परिवार वाले घर से मैसूरु के एक मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए निकले. एम्बुलेंस करीब 8.30 बजे मैसूर के हुनसुर रोड पर बेलवाडी जंक्शन पर पहुंची. जहां पर पाया कि एक कर चालक जिसका नाम जयनाथ (Jayanth) है. वह सड़क को रोककर रखा है. परिवार वाले उससे रास्ता खाली करने को कहा. परिवार वाले और जयनाथ के बीच करीब 15 मिनट तक बहस हुई. जिसके बाद किसी तरफ से उसने रास्ता दिया. जिसके बाद चंद्रशेखर आचार्य को अस्पताल लेकर पहुंचे. यह भी पढ़े: Cattle Ambulance in Karnataka: बीमार मवेशियों के लिए कर्नाटक के 15 जिलों में एम्बुलेंस सेवा शुरू
अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने पाया कि चंद्रशेखर आचार्य की मौत रास्ते में ही हो गई है. जिसके बाद डॉक्टरों ने कहा कि यदि सही समय पर अस्पतला लाया गया होता तो चंद्रशेखर आचार्य को बचाया जा सकता था. वहीं इसकी सूचना मैसूर शहर के सहायक पुलिस आयुक्त (ट्रैफिक) एसएन संदेश कुमार को मिली. जिसके बाद जयनाथ को एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देने को लेकर 10 हजार का जुर्माना वहीं एक हजार रूपए का जुर्माना तेज गति से ड्राइविंग करने को लेकर लगया है.
(The above story first appeared on LatestLY on Sep 06, 2020 06:27 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

