Budget 2023: खिल उठेंगे टैक्सपेयर्स के चेहरे, 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं
नौकरी-पेशा लोगों को इस बार के बजट में लंबे समय बाद खुशखबरी मिली है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई टैक्स रिजीम में टैक्स छूट की 5 लाख की सालान आय की सीमा बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है.
नई दिल्ली: केंद्रीय बजट (Union Budget 2023) में आम लोगों की नजरें आयकर स्लैब (Income Tax Slab) में बदलाव या टैक्स नियमों में हो रहे बदलावों पर होती है. आम जनता की निगाहें टैक्स स्लैब में हैं ताकि उन्हें टैक्स भरने के बोझ से थोड़ी राहत मिल सके. नौकरी-पेशा लोगों को इस बार के बजट में लंबे समय बाद खुशखबरी मिली है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई टैक्स रिजीम में टैक्स छूट की 5 लाख की सालान आय की सीमा बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है. Budget 2023: बजट में क्या हुआ महंगा, किसके घटे दाम; यहां देखें पूरी लिस्ट.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स कटौती समेत तमाम बडे़ ऐलान किए. अब 7 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. अभी यह सीमा 5 लाख रुपए थी. इसी तरह, ओल्ड रिजीम के टैक्स स्लैब में भी बदलाव करते हुए 2.5 लाख रुपये की जगह अब 3 लाख रुपये की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. वित्त मंत्री ने कहा कि अब नई टैक्स रिजीम अपनाने वालों को 15 लाख रुपये की एनुअल इनकम पर 45 हजार रुपये टैक्स देना होगा.
टैक्स का नया दायरा
- 3-6 लाख रुपये की आय पर लगेगा 5 फीसदी टैक्स
- 6-9 लाख रुपये की आय पर लगेगा 10 फीसदी टैक्स
- 12-15 लाख रुपये की आय पर लगेगा 20 फीसदी टैक्स
- 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर लगेगा 30 फीसदी टैक्स
बता दें कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा 2024 के आम चुनावों से पहले ये आखिरी पूर्ण बजट है. इस कारण इस बात की ज्यादा संभावना थी कि सरकार आम जनता लिए इस बजट में कुछ राहत की खबर सुनाए.
साल 2014 के बाद से इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया था वहीं देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं ऐसे में आम जनता को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) से उम्मीद थी कि वे इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव कर टैक्सपेयर्स को राहत दे सकती हैं.