Mumbai Local Train Blast Case: बॉम्बे हाईकोर्ट ने साल 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. इस मामले में दोषी ठहराए गए सभी 12 आरोपियों को निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया गया है. जेल में सजा काट रहे इन आरोपियों के लिए कोर्ट का यह फैसला किसी बड़े राहत से कम नहीं है, क्योंकि वे पिछले कई सालों से जेल में सजा काट रहे हैं.
सभी आरोपी निर्दोष
अदालत में लंबी सुनवाई के बाद, हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनते हुए कहा कि मामले में प्रस्तुत सबूतों में ठोस तथ्य नहीं थे और आरोपियों को संदेह का लाभ दिया गया. इसलिए इस मामले में सभी आरोपी निर्दोष हैं. इसलिए इन सभी आरोपियों को रिहा किया जाये. यह भी पढ़े: Lakhan Bhaiya Fake Encounter Case: बॉम्बे HC से पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को बड़ा झटक, बरी करने का फैसला रद्द
मुंबई लोकल ट्रेन विस्फोट मामले में जेल में सजा काट रहे आरोपियों में इनमें से 5 को मौत की सजा सुनाई गई थी, जबकि 7 को उम्रकैद मिली थी. लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद अब ये सभी आरोपी जेल से बाहर आएंगे.
धमाकों में 189 लोगों की जान गई थी
मुंबई की लाइफ लाइन कहीं जाने वाली मुंबई की लोकल ट्रेन में 11 जुलाई 2006 की शाम महज 11 मिनट के भीतर सात अलग-अलग स्थानों पर बम धमाके हुए. इन धमाकों में 189 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि 827 से अधिक यात्री घायल हुए थे.इनमें से कई अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं.
19 साल बाद आया फैसला
बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट का यह फैसला 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में एक के बाद एक हुए सात बम धमाकों के मामले में 19 साल बाद आया है.













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