BREAKING: बॉम्बे HC से उद्धव गुट को बड़ा झटका, महाराष्ट्र विधान परिषद में 12 MLC की नियुक्ति पर तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी का निर्णय बरकरार
बॉम्बे हाई कोर्ट से उद्धव गुट को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने महाराष्ट्र विधान परिषद में 12 एमएलए की नियुक्ति पर महाराष्ट्र के गवर्नर रहे भगत सिंह कोशियारी का निर्णय बरकरार करते हुए उनक याचिका को ख़ारिज कर दी है
Bombay HC Dismisses Shiv Sena UBT PIL on 12 MLAs Appointment: बॉम्बे हाई कोर्ट से उद्धव ठाकरे की शिवसेना UBT को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने महाराष्ट्र विधान परिषद में 12 विधान परिषद सदस्य की नियुक्ति पर महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के निर्णय बरकरार करते हुए उनकी याचिका को ख़ारिज कर दी है.
दरअसल, इस मामले में उद्धव गुट की तरफ से कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें गवर्नर के फैसले को गलत बताते हुए उसे रद्द करने की मांग की गई थी. लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने गवर्नर के फैसले को सही ठहराते हुए उद्धव गुट की याचिका खारिज कर दी. यह भी पढ़े: Maharashtra: उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका! शिंदे गुट के शिवसेना में शामिल हुए पूर्व मंत्री बबनराव घोलप
बॉम्बे हाई कोर्ट से उद्धव गुट को बड़ा झटका
Maharashtra | Bombay High Court pronounced its verdict dismissing the PIL filed by Shiv Sena UBT against the then Governor Bhagat Singh Koshiyari's decision to stop the appointment of 12 MLAs to the Maharashtra Legislative Council.
(file pic) pic.twitter.com/bBqF7WdZ9j
— ANI (@ANI) January 9, 2025
शिवसेना (UBT) नेता सुनील मोदी ने दायर की थी PIL
बॉम्बे हाईकोर्ट में यह याचिका शिवसेना (यूबीटी) नेता सुनील मोदी द्वारा दायर की गई थी. जिस याचिका में महाराष्ट्र विधान परिषद (एमएलसी) में राज्यपाल द्वारा मनोनीत 12 सीटों को भरने में हो रही देरी और नियुक्तियों को चुनौती दी गई थी.
बताना चाहेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बीच शीत युद्ध भी शुरू हो गया था. हालांकि, महाविकास अघाड़ी ने सरकार के सत्ता से जाने तक 12 विधायकों की नियुक्ति का मुद्दा हल नहीं हो सका था. जिसके बाद यह मामला कोर्ट पहुंचा
(The above story first appeared on LatestLY on Jan 09, 2025 04:03 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

