Mumbai Pollution: मुंबई में GRAP-4 लागू होने के बाद एक्शन में BMC, प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए बोरीवली ईस्ट-भायखला में 78 कंस्ट्रक्शन साइट्स को बंद कराया
दिल्ली के बाद अब मुंबई में भी वायु प्रदूषण को लेकर चिंता बढ़ गई है. बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) ने मंगलवार को मुंबई में GRAP-4 लागू कर दिया है. जिसके बाद बोरीवली ईस्ट और भायखला में 78 कंस्ट्रक्शन साइड को बंद करवा दिया है.
Mumbai Pollution: दिल्ली के बाद अब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी वायु प्रदूषण को लेकर चिंता बढ़ गई है. बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) ने मुंबई में बढ़ते प्रदुषण को देखते हुए मंगलवार को मुंबई में GRAP-4 (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) लागू कर दिया है. यह फैसला वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के 200 तक पहुंचने के बाद लिया गया है. बीएमसी ने मुंबई में GRAP-4 लागू होने के बाद प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई कड़े कदम उठाए गए हैं, जिनमें निर्माण स्थलों को बंद करना और बड़े वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाना शामिल है.
मुंबई 78 कंस्ट्रक्शन साइट्स बंद
बीएमसी ने बोरीवली ईस्ट और भायखला में 78 कंस्ट्रक्शन साइट्स को उच्च धूल प्रदूषण के कारण बंद करा दिया है. बोरीवली ईस्ट में 45 तो भायखला में 33 साइट्स को बंद कराया है. बीएमसी का कहना है कि इन निर्माण स्थलों पर तब तक काम नहीं होगा, जब तक ठेकेदार 28-पॉइंट डस्ट मिटिगेशन गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे. यह गाइडलाइंस निर्माण स्थलों से निकलने वाली धूल को नियंत्रित करने के लिए जरूरी उपायों को शामिल करती है, जैसे कि पानी का छिड़काव और धूल को रोकने के लिए जाल लगाना. यह भी पढ़े: Mumbai Pollution: दिल्ली के बाद अब मुंबई की हवा भी हुई ‘जहरीली’, बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा Air Quality
कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
बीएमसी ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि ठेकेदार इन गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह कदम मुंबई के निवासियों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने और शहर में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है.
आदेश नहीं मानने पर FIR दर्ज होगा
FIR भी दर्ज कर सकती है बीएमसी
बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी (BMC Commissioner Bhushan Gagri) ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में जानकारी देते हुए बताया कि प्राइवेट बिल्डरों को चेतावनी दी गई है कि यदि जांच के दौरान प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो स्टॉप वर्क नोटिस दिया जाएगा, इसके बाद भी यदि किसी ने काम बंद नहीं किया, तो सेक्शन 52 के तहत उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी.
GRAP-4 के तहत उठाए जाने वाले कदम
उच्च धूल प्रदूषण के कारण निर्माण स्थलों को बंद किया जाता है। इससे धूल और प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सकता है.
बड़े वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी जाती है, ताकि वाहनों से निकलने वाले धुएं और प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके.
प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की निगरानी की जाती है और उन्हें प्रदूषण नियंत्रण मानकों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाता है.
नागरिकों को अधिक प्रदूषण वाले क्षेत्रों में कम समय बिताने और मास्क पहनने की सलाह दी जाती है। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जाती हैं ताकि गंभीर प्रभावों से बचा जा सके.
(The above story first appeared on LatestLY on Jan 01, 2025 11:15 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

