भिवंडी: खाकी वर्दी पहनकर पुलिस वाले जुर्म का खात्मा करने और जनता की रक्षा करने का प्रण लेते हैं, लेकिन अगर खाकी वर्दी पहनकर पुलिस वाले ही गुंडागर्दी पर उतर आएं तो फिर जनता की रक्षा कौन करेगा? एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला महाराष्ट्र (Maharashtra) के भिवंडी (Bhiwandi) से सामने आया है. दरअसल, भिवंडी के मानकोली नाका (Mankoli Naka) पर रविवार की शाम एक लड़की सड़क पर अपने पिता का इंतजार कर ही थी, तभी दो कॉन्सेटबल और एक मुखबिर नशे की हालत में वहां से गुजर रहे थे. अपनी वर्दी की गरिमा को भूलते हुए नशे में टल्ली ये कॉन्सटेबल लड़की पर अभद्र टिप्पणी (Lewd Comments) करने लगे. जब लड़की ने इसका विरोध जताया तो उनमें से एक कॉन्टेबल बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए उसके सामने पेशाब करने लगा.
दोनों आरोपी पुलिसवालों में एक का नाम हेड कॉन्सटेबल शैलेश पाटिल और दूसरे का नाम जाधव बताया जा रहा है, जबकि मुखबिर का नाम दिनेश पाटिल है. फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है. ये दोनों कॉन्स्टेबल भिवंडी के नारपोली पुलिस स्टेशन में कार्यरत हैं.
बताया जा रहा है कि बीएससी सेकेंड ईयर की छात्रा राज्य प्रतियोगी परीक्षा (state competitive exam) में शामिल होने के बाद नवी मुंबई के घनसोली से घर वापस लौट रही थी और मानकोली नाका पर अपने पिता शांताराम म्हात्रे का इंतजार कर रही थी.
अपने पिता का इंतजार कर रही इस लड़की ने जब हेड कॉन्सटेबल शैलेश पाटिल द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी पर आपत्ति जताई तो उसने लड़की को एक पुलिस वाले को कानून न सिखाने की नसीहत दे डाली. इसके बाद लड़की ने विनम्रता से कहा कि अगर आप पुलिस वाले हैं तो आपको कानून का पालन करने वाला होना चाहिए. लड़की की इस बात से गुस्से में आकर पुलिस वाला उसके साथ बदसलुकी पर उतर आया और इसमें उसके दोनों साथी भी शामिल हो गए. यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र: 14 वर्षीय नाबालिग के साथ 4 व्यक्तियों ने किया बलात्कार, तीन गिरफ्तार और एक आरोपी फरार
इस बीच जब लड़की के पिता वहां पहुंचे और उन्होंने पुलिस वालों को रोकने की कोशिश की तो तीनों उसके साथ मारपीट पर उतर आए. लड़की के पिता को तीनों ने बुरी तरह से पिटा, जिसके चलते इलाज के लिए उन्हें ठाणे के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. इस घटना के बाद पीड़ित ने नारपोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई.
नारपोली पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मालोजी शिंदे का कहना है कि उन्होंने इस मामले में आईपीसी की धारा 354, 323, 504, 506 और 34 के तहत मामला दर्ज किया है. बता दें कि आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें भिवंडी अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिनों के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट की हिरासत में भेज दिया गया.