Bakrid 2025: बकरीद को लेकर संभल में धारा 163 लागू, सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी पर रोक; VIDEO
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Bakrid 2025:  उत्तर प्रदेश के संभल जिले में ईद-उल-अजहा (बकरीद) 2025 की तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। जिलाधिकारी (डीएम) राजेंद्र पेंसिया ने साफ निर्देश दिए हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह की कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी. जिले में कुर्बानी के लिए केवल चिह्नित स्थनों पर कुर्बानी होगी. जो स्थान पहले से ही चिह्नित. डीएम ने चेतावनी दी कि अगर किसी ने प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी की, तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

डीएम के साथ बकरीद को लेकर शांति समिति की बैठक

मीडिया से बातचीत में डीएम राजेंद्र पेंसिया ने कहा, "बकरीद को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले में नमाज की सभी जगहों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. सभी को स्पष्ट किया गया कि कुर्बानी केवल पहले से निर्धारित स्थानों पर ही होगी.

बकरीद को लेकर संभल में धारा 163 लागू

 

में डीएम राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि प्रशासन की ओर से बिजली, पानी और साफ-सफाई की पूरी व्यवस्था की जाएगी। प्रतिबंधित जानवरों को काटने पर पूर्ण रोक है।" उन्होंने बताया कि पिछले पांच सालों में इस तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है, और मौलवियों सहित सभी समुदाय के लोगों ने आश्वासन दिया है कि इस बार भी ईद की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा की जाएगी.

जिले में धारा 163 लागू

डीएम ने आगे कहा, "धारा 163 लागू है, और जो भी शांति भंग करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।" प्रशासन ने शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं, ताकि बकरीद का त्योहार शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से मनाया जा सके.