Aviation Ministry का एयरलाइनों को निर्देश, 2 फीसदी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की हो COVID टेस्टिंग
Aviation Ministry (Photo Credit : Twitter/@MoCA_GoI)

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर: नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शुक्रवार को हवाईअड्डा संचालकों से अंतर्राष्ट्रीय आगमन के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा, एयरलाइंस को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले यात्रियों में से 2 प्रतिशत की रैंडम टेस्ट करने के लिए पहचान करनी होगी. चीन और कुछ और देशों में बढ़ते कोरोना वायरस के खिलाफ, सरकार ने गुरुवार को फैसला किया कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले यात्रियों में से दो फीसदी का शनिवार सुबह से कोरोना वायरस का रैंडम टेस्ट किया जाएगा.

मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि शनिवार से विदेश से आने वाले सभी यात्रियों का एयरपोर्ट पर रैंडम कोरोना टेस्ट किया जाएगा. एयरलाइंस के क्रू मेंबर्स को ऐसे पहचाने गए यात्रियों को हवाई अड्डे पर टेस्टिंग फैसिलिटी में लाना होगा. इसने यह भी कहा कि, हवाई अड्डे के संचालक अपने संबंधित हवाई अड्डों पर अंतर्राष्ट्रीय आगमन यात्रियों के रैंडम टेस्ट की सुविधा के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करेंगे.

इस बीच, मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने एक बयान में कहा कि सीएसएमआईए में आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों में से दो प्रतिशत हवाई अड्डे पर आगमन के बाद के परीक्षण से गुजरेंगे. ऐसे यात्रियों की पहचान उनकी संबंधित एयरलाइनों द्वारा की जाएगी और एयरलाइन कर्मचारियों द्वारा उनके आरटी-पीसीआर परीक्षणों के लिए टर्मिनल पर एक समर्पित क्षेत्र में मार्गदर्शन किया जाएगा. यात्री नमूने जमा करने के बाद अपनी आगे की यात्रा जारी रख सकते हैं, प्रयोगशाला यात्रियों को सीधे परीक्षण के परिणामों की डिजिटल कॉपी भेजने का प्रावधान करेगी.

उन्होंने कहा- सीएसएमआईए में आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर परीक्षण सुविधा, पूर्व-आव्रजन क्षेत्र में, स्वास्थ्य जांच काउंटरों के बाद अंतरराष्ट्रीय आगमन कोनकोर्स में होगी. एयरलाइनों द्वारा चुने गए यात्रियों के लिए परीक्षण सुविधा चौबीसों घंटे मुफ्त उपलब्ध होगी.

सीएसएमआईए ने कोविड-19 परीक्षण के लिए एक आईसीएमआर अनुमोदित और एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला नियुक्त की है. हवाई अड्डे के प्रवक्ता ने कहा कि हवाई अड्डे ने कोविड -19 परीक्षण प्रक्रिया के लिए छह पंजीकरण काउंटर और तीन नमूना बूथों का प्रावधान किया है.