असम (Assam) में सरकार ने सीमित घंटों के लिए शराब की बिक्री की अनुमति दी है, जिसके बाद राज्य में स्थानीय लोगों को शराब (Liquor) की दुकानों के बाहर लंबी कतारों में खड़ा देखा गया. असम में, राज्य सरकार ने कोरोना वायरस (Corona Virus) लॉकडाउन के बीच सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के तक शराब की बिक्री की अनुमति दी है. मिली जानकारी के अनुसार ये शराब की दुकानें सिमित कर्मचारियों के साथ काम कर सकती हैं, साथ ही ग्राहकों और कर्मचारियों को बोतल और नकदी संभालते हुए हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा. इसके अलावा सामाजिक दूरी बनाए रखने की जिम्मेदारी शराब की दुकानों के मालिक की होगी.
बता दें कि असम के आबकारी विभाग के अतिरिक्त आयुक्त एस. मेधी (S.K. Medhi) ने सभी 33 जिलों के उपायुक्तों को पत्र लिख कर कहा कि राज्य सरकार ने सोमवार से पूरे असम में भारत निर्मित विदेशी शराब की दुकानें, थोक गोदाम, बॉटलिंग प्लांट, डिस्टिलरी और ब्रुअरीज खोलने की मंजूरी दे दी है.
Assam: People line up outside a liquor shop in Dibrugarh as government permits sale of liquor between 10 AM & 5 PM during #CoronavirusLockdown. pic.twitter.com/d8HhAYJa5G
— ANI (@ANI) April 13, 2020
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गौरतलब है कि असम के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जारी किए गए कोविड-19 (Covid-19) के नियमों का सभी शराब की दुकानों के मालिकों और प्रबंधनों को कड़ाई से पालन करना होगा. आधिकारिक आदेश के अनुसार, असम में शराब की दुकानें और होलसेल गोदाम सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे जबकि मेघालय में, दुकानें 13 अप्रैल से 17 अप्रैल तक सुबह 9 से शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी.
रविवार को, एक आधिकारिक आदेश में कहा गया कि असम और मेघालय में सभी शराब की दुकानें और थोक गोदाम सीमित घंटों के लिए खुले रहेंगे. दोनों राज्यों के अधिकारीयों को इन शराब की दुकानों में होनेवाले कारोबार और कार्यों की निगरानी करनी होगी. आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर किसी ने भी कोविड-19 के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का कोई भी उल्लंघन किया तो उनके दुकानों के लाइसेंस को रद्द कर दिया जायेगा.
असम के मंत्री एच.बी सरमा ने सोमवार को जानकारी दी कि असम में सीओवीआईडी-19 के कुल मरीजों की संख्या 30 है, जो 'निज़ामुद्दीन मरकज' में 'तब्लीगी जमात' से जुड़े धुबरी के एक अन्य व्यक्ति के पॉजिटिव पाए जाने के बाद 30 हो गई है.