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आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ा झटका, सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज

बलात्कार और हत्या के आरोप में जेल में सजा काट रहे आसाराम को एक बार फिर हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने आसाराम की सजा पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने आसाराम की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है.

आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ा झटका, सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज
आसाराम (Photo Credit: IANS)

बलात्कार और हत्या के आरोप में जेल में सजा काट रहे आसाराम (Asaram) को एक बार फिर हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने आसाराम की सजा पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने आसाराम की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है. बता दें कि आसाराम को राजस्थान के जोधपुर स्थित अपने आश्रम में वर्ष 2013 में 16 साल की एक लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में जोधपुर की अदालत ने आसाराम को को दोषी करार दिया और उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

गौरतलब है कि 16 वर्षीय लड़की ने अपनी शिकायत में कहा था कि आसाराम ने जोधपुर के निकट मनाई इलाके में स्थित अपने आश्रम में उसे बुलाया और 15 अगस्त 2013 की रात में उसके साथ बलात्कार किया. उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की किशोरी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आसाराम के आश्रम में पढ़ाई करती थी. यह भी पढ़ें- भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की बैंको से अपील, कहा- मेरा पैसा ले लो और जेट एयरवेज को बचा लो

मामले में आसाराम और चार अन्य सहआरोपियों के खिलाफ पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत छह नवंबर 2013 को पुलिस ने आरोपपत्र दायर किया था.

बता दें कि आसाराम बापू जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद हैं. साबरमती नदी के किनारे एक झोंपड़ी से शुरुआत करने से लेकर देश और दुनियाभर में 400 से अधिक आश्रम बनाने वाले आसाराम ने चार दशक में 10,000 करोड़ रुपये का साम्राज्य खड़ा कर लिया था.

(The above story first appeared on LatestLY on Mar 26, 2019 12:47 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).