आसाराम बापू को मिली अंतरिम जमानत, बीमारी के आधार पर कोर्ट का फैसला
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बलात्कार के एक गंभीर मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे स्वयंभू संत आसाराम बापू को कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है. यह राहत उन्हें स्वास्थ्य कारणों के आधार पर दी गई है. मामले की सुनवाई करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने आसाराम को अंतरिम जमानत दी और यह साफ किया कि यह रिहाई स्थायी नहीं है, बल्कि केवल इलाज और मेडिकल जांच के लिए है. कोर्ट ने कहा कि बापू की उम्र और गंभीर बीमारियों को देखते हुए, उन्हें कुछ हफ्तों की राहत दी जा रही है. बता दें कि आसाराम बापू राजस्थान के एक बलात्कार मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं.

मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार, आसाराम हृदय संबंधी समस्याओं, हाइपरटेंशन और सांस की बीमारी से पीड़ित हैं. जेल प्रशासन ने भी स्वीकार किया कि उनकी हालत बार-बार बिगड़ रही है और उन्हें नियमित रूप से बाहर के अस्पताल में जांच की ज़रूरत है.

बेटे नारायण साईं से मिलेंगे आसाराम

गुजरात हाईकोर्ट ने नारायण साईं को पांच दिन की अस्थायी जमानत दी है ताकि वे अपने पिता आसाराम बापू से मिल सकें. नारायण साईं को बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया गया है और उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने यह जमानत मानवीय आधार पर दी है, क्योंकि आसाराम की स्वास्थ्य स्थिति ठीक नहीं है और पिता-पुत्र एक-दूसरे से लंबे समय से मिल नहीं पाए थे.