जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि 2013 में आश्रम की एक लड़की से दुष्कर्म के मामले में मिली उम्रकैद की सजा को स्थगित करने के लिए आसाराम की ओर से दाखिल अर्जी पर 23 सितंबर को सुनवाई करेगा.
उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ ने शुक्रवार को सुनवाई लोक अभियोजक की ओर से अर्जी पर कुछ औपचारिकताएं पूरी करने के लिए समय मांगने के बाद स्थगित कर दी. यह भी पढ़े-सूरत रेप केस: आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, जमानत याचिका खारिज
आसाराम के वकील प्रदीप चौधरी ने कहा, ‘‘ हम बहस को तैयार हैं लेकिन लोक अभियोजक ने कुछ औपचारिकताओं के नाम पर बहस के लिए दो हफ्ते का समय मांगा लेकिन न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ ने मांग खारिज करते हुए मामले को सुनवाई के लिए 23 सितंबर को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया.