आम्रपाली को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, जब्त होंगे 5 स्टार होटल, FMCG कंपनी और मॉल
सुप्रीम कोर्ट से आम्रपाली ग्रुप को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने बुधवार को अपने अंतरिम आदेश में आम्रपाली के फाइव स्टार होटल, एफएमसीजी कंपनी, कॉर्पोरेट ऑफिस और मॉल को जब्त करने का निर्दिश दिया.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से आम्रपाली (Amrapali) ग्रुप को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने बुधवार को अपने अंतरिम आदेश में आम्रपाली के फाइव स्टार होटल, एफएमसीजी कंपनी, कॉर्पोरेट ऑफिस और मॉल को जब्त करने का निर्दिश दिया. आम्रपाली ग्रुप पर फ्लैट खरीदारों के करीब 3000 करोड़ रु. का इस्तेमाल दूसरे व्यापार में करने का आरोप है. आम्रपाली ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह रकम 2,996 करोड़ रुपए के आस-पास है. ग्रुप ने यह भी बताया है कि इस रकम को व्यापार विस्तार के लिए उपयोग में लाया गया था, लेकिन इसके नतीजे उम्मीदों के मुताबिक नहीं आए जिससे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का काम अधर में अटक गया.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अम्रपाली के CMD अनिल शर्मा और 2 निदेशक की दिवाली पर घर जाने की मांग वाली अर्जी को खारिज कर दिया था.कंपनी के वित्तीय लेन-देन की पूरी जानकारी न मिलने पर असंतोष जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इंकार कर दिया था.तीनों फिलहाल पुलिस की निगरानी में नोएडा के एक होटल में नज़रबंद हैं.गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने तीनों निदेशक अनिल शर्मा, शिवप्रिया व अजय कुमार की पुलिस हिरासत 15 दिन के लिए बढ़ा दी थी.
बता दें कि इससे पहले अगस्त में शीर्ष अदालत ने आम्रपाली ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टरों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर आपने हमसे चालाकी दिखाने की कोशिश की, तो गंभीर परिणाम भुगतान होंगे. शीर्ष अदालत ने कहा कि हम आप सभी को बेघर कर देंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह के डायरेक्टर्स को कहा था कि आपने लोगों को घर के लिए भटकने के लिए मजबूर किया है. हम आपकी सारी संपत्ति बेच देंगे. आपका घर भी बेच देंगे. आप भी ऐसे ही अपने घर को देखेंगे जैसे दूसरे फ्लैट खरीदार देख रहे है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप के डायरेक्टर और प्रमोटरों को अपनी चल और अचल संपत्तियों का पूरा ब्योरा भी पेश करने को कहा था.