पैन (PAN) कार्ड को आधार (Aadhaar) से जोड़ने की समय-सीमा छह महीने तक बढ़ा दी गई है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने रविवार को कहा कि पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख अब 30 सितंबर, 2019 तक है. सीबीडीटी ने यह भी कहा है कि 1 अप्रैल से इनकम रिटर्न दाखिल करते वक्त पैन कार्ड और आधार लिंकिग को कोट करना अनिवार्य है. इससे पहले पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2019 यानी आज तक थी, जिसे सीबीडीटी ने छह महीने तक बढ़ा दी गई है.
CBDT clarifies that the last date for linking the Aadhaar number with PAN is 30th September 2019. Also with effect from 1st April, it is mandatory to quote and link Aadhaar number while filing the return of income. pic.twitter.com/v7bYEns0KL
— ANI (@ANI) March 31, 2019
आप घर बैठें ऐसे करा सकते हैं लिंक-
सबसे पहले आयकर विभाग (Income Tax) की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं. बाईं तरफ 'Link Aadhaar' के विकल्प पर क्लिक करें. अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले रजिस्ट्रेशन करें. लॉगइन करने के बाद खुले पेज पर प्रोफाइल सेटिंग चुनें. अब आधार कार्ड लिंक का विकल्प चुनें. यहां अपने आधार कार्ड (Aadhar Card) की जानकारी और कैप्चा कोड भरें. इसके बाद नीचे लिंक आधार (Link Aadhar) के विकल्प पर क्लिक करें.
देखें वीडियो-
आप SMS के जरिए भी कर सकते हैं लिंक-
SMS सेवा का इस्तेमाल करने के लिए 567678 या 56161 पर मैसेज भेज कर आधार को पैन कार्ड से लिंक करवाया जा सकता है.