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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ (Provident Fund) क्लेम के नियमों में एक अहम बदलाव किया है. अब सभी कर्मचारियों के लिए पीएफ क्लेम करते समय आधार (Aadhaar) अनिवार्य नहीं होगा. हालांकि, यह बदलाव केवल कुछ विशेष श्रेणियों (categories) के कर्मचारियों पर लागू होगा. यह कदम उन लोगों के लिए राहत लेकर आया है, जिन्हें आधार जैसे डॉक्यूमेंट प्राप्त करना मुश्किल है.
EPFO ने कुछ खास कैटेगरी के कर्मचारियों को आधार से यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) लिंक करने की अनिवार्यता में छूट दी है. इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
जिन कर्मचारियों के पास आधार नहीं है, वे अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों के माध्यम से पीएफ क्लेम कर सकते हैं. इसमें शामिल हैं:
इसके अलावा, ₹5 लाख से अधिक के क्लेम के लिए, नियोक्ता (Employer) से सदस्य की प्रामाणिकता (verification) अनिवार्य होगी.
ईपीएफओ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे हर क्लेम की सावधानीपूर्वक जांच करें. स्वीकृति के लिए ई-ऑफिस फाइल के माध्यम से मंजूरी आवश्यक होगी.
कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे-
इस कदम से उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी जो आधार कार्ड नहीं बनवा सकते हैं या जिनके लिए आधार लेना व्यावहारिक नहीं है. इससे अंतरराष्ट्रीय कर्मचारियों, विदेशी नागरिकता धारकों और भारत से बाहर रहने वाले लोगों को अपना पीएफ क्लेम करने में आसानी होगी.
ईपीएफओ का यह बदलाव कर्मचारियों को सरल और पारदर्शी सेवा देने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है. यह नियम उन लोगों के लिए बड़ी मदद साबित होगा, जिन्हें पहले कागजी कार्रवाई के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ता था.
इससे जुड़ी किसी भी जानकारी या सहायता के लिए कर्मचारी EPFO की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं.
(Note: यदि आप इस बदलाव के तहत आते हैं, तो अपने नियोक्ता या EPFO से संपर्क कर अपनी पात्रता सुनिश्चित करें।)
शहर | पेट्रोल | डीज़ल |
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New Delhi | 96.72 | 89.62 |
Kolkata | 106.03 | 92.76 |
Mumbai | 106.31 | 94.27 |
Chennai | 102.74 | 94.33 |
Currency | Price | Change |
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