भोपाल में COVID-19 लॉकडाउन के नियम तोड़ने पर दर्ज हुए 2969 मामले, कार्रवाई जारी
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit-PTI)

कोरोना (Coronavirus) महामारी की रोकथाम के लिए देशव्यापी बंदी का दौर जारी है. इसका पालन करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. जो भी नियमों को तोड़ रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई का दौर जारी है. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की राजधानी में 22 मार्च से शनिवार तक नियम तोड़ने वाले 2969 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए गए हैं. आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी मे बताया गया है कि जिले में कानून-व्यवस्था और लॉकडाउन उल्लंघन के शनिवार 64 मामले दर्ज किए गए है. इन सभी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की गई है.

पुलिस उप महानिरीक्षक इरशाद वली ने पुलिस बल को निर्देश दिया है कि लॉक डाउन का सख्ती से पालन किया जाए. कोई व्यक्ति बिना मास्क के शहर में न निकले, इसके साथ ही किराना, सब्जी और दूध के लिए परिवार का एक ही व्यक्ति आसपास की दुकानों तक पहुंचे अन्यथा उनके विरुद्घ कार्यवाही की जाए. इसके लिए सख्ती बरती जा रही है.

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इसके साथ ही पुलिस ऐसे लोगों पर खास नजर रखें हुए है जो बिना कारण शहर की गलियों में घूमता मिलता है और उनके विरुद्घ कानूनी कार्रवाई की जा रही है. दुपहिया वाहन पर एक और कार में दो से अधिक व्यक्ति नही निकल सकते. मास्क लगाना अनिवार्य है. जो लोग भी इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई का दौर जारी है. 22 मार्च से शनिवार तक भोपाल में लॉकडाउन उल्लंघन के 2969 के मामले दर्ज किए गए.