सनी देओल (Sunny Deol) और करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor) को उनके 22 साल पुराने चैन पुलिंग केस (Chain Pulling Case) में कोर्ट ने राहत देते हुए केस को डिस्चार्ज (discharge) कर दिया है. जयपुर (Jaipur) की एडीजे कोर्ट (ADJ Court) ने इस मामले पर 11 अक्टूबर, शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया. सन 1997 में फिल्म 'बजरंग' (Bajrang) की शूटिंग के दौरान उनपर गैरकानूनी तरीके से ट्रेन की चैन पुलिंग करने का आरोप लगा था.
आज तक की रिपोर्ट के अनुसार, इस केस को लेकर रेलवे कोर्ट (Railway Court) ने इन दोनों ही कलाकारों पर रेलवे एक्ट की धारा 141, 145,146 और 147 के तहत आरोप तय किए थे. इसके बाद इस सितंबर में इन आरोपों को तय किया गया था जिसकी इन दोनों ही एक्टर्स ने रिवीजन दायर की थी. इस मामले पर सुनवाई करते हुए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने केस को डिस्चार्ज कर दिया. मामले को लेकर अधिवक्ता एके जैन (AK Jain) ने इन कलाकारों को कोर्ट में पैरवी की.
जज पवन कुमार ने पाया कि रेलवे कोर्ट ने सनी देओल और करिश्मा कपूर पर उन्हीं धाराओं को लेकर आरोप तय किए हैं जिन्हें सेशंस कोर्ट ने 2010 में खारिज कर दिया था. उस दौरान कोर्ट ने कहा था कि इनपर लगे आरोपों को लेकर पर्याप्त सबूत हासिल नहीं हुए हैं. सनी और करिश्मा के अलावा स्टंट मैन टीनू वर्मा और सतीश शाह के खिलाफ भी 2010 में आरोप तय किया गया था हालांकि उन्होंने इसे चैलेंज नहीं किया था. उस दौरान नरैना के स्टेशन मास्टर सीताराम मालाकार ने उन्हें लेकर पुलिस कंप्लेंट की थी जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी.