अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) अपनी आनेवाली फिल्म 'सेक्शन 375' (Section 375) को लेकर कानूनी पचड़े में फंसते हुए नजर आ रहे हैं. पुणे के एक वकील ने उनके खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी फिल्म के ट्रेलर और सोशल मीडिया पर उससे जुड़े प्रोमो में कानूनी प्रक्रिया को गलत ढंग से पेश किया है. इस मामले में अब पुणे की सिविल कोर्ट (Pune Civil Court) ने अक्षय खन्ना और फिल्म के मेकर्स के खिलाफ समन (summon) जारी किया है.
मुंबई मिरर की रिपोर्ट के अनुसार, वकील वाजीद खान बिड़कर (Wajeed Khan Bidkar) और छात्र अमरजीत म्हास्के (Amarjeet Mhaske) ने पुणे की अदालत में याचिका दर्ज कराते हुए फिल्म की रिलीज पर स्टे ऑर्डर की मांग की. इस मामले में अक्षय खन्ना, फिल्म के प्रोड्यूसर कुमाल मंगल पाठक और अभिषेक मंगल पाठक जवाबदेह हैं और उन्हें कोर्ट में अब हाजिर होना होगा.
वाजीद का कहना है कि इस फिल्म के ट्रेलर में धारा 164 (Section 164) को गलत रूप से पेश किया गया है. फिल्म में एक रेप पीड़िता से पुलिस अभद्र ढंग से पूछताछ करती नजर आ रही है और साथ ही कोर्टरूम में भी असहज सवाल पूछे जा रहे हैं. वाजीद ने कहा कि इस तरह के क्रॉस स्टेटमेंट्स इन-हाउस कैमेरों की नजरों में रिकॉर्ड किए जाते हैं ना की कोर्ट में सभी के सामने.
फिल्म के ट्रेलर से किसी भी रेप पीड़ित (rape survivor) पर गलत प्रभाव पड़ेगा. इसे देखने के बाद ऐसा कोई भी व्यक्ति पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज कराने से डरेगा और कतराएगा. सभी दलीलों को सुनने के बाद जॉइंट सिविल जज आरएच नथनी (Joint Civil Judge RH Nathani) ने अक्षय और फिल्म के प्रोड्यूसर्स के खिलाफ समन जारी किया.
वाजीद का कहना है कि फिल्म के मेकर्स ने अपने टाइटल में सेक्शन 375 के नाम का गलत ढंग से पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल किया है.