जोधपुर: सलमान खान के काला हिरण शिकार मामले में आया नया मोड़, हाई कोर्ट ने कही ये बात
काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को 5 साल किस अजा हुई थी तो वहीं सैफ, तब्बू, नीलम और सोनाली को निचली अदालत द्वारा बरी कर दिया गया था
सलमान खान (Salman Khan) को लेकर जोधपुर (Jodhpur) में चल रहे काला हिरण शिकार मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है. इस केस में जहां सलमान को 5 साल की सजा सुनाई गई थी वहीं सैफ अली खान समेत अभिनेत्री सोनली बेंद्रे, तब्बू और नीलम को निचली आदालत ने बरी कर दिया था. कोर्ट के इस फैसले से नाखुश सरकार ने हाई कोर्ट में इसके खिलाफ अब अपील दायर की है. लेकिन सरकार को ये अपील दायर करने में इतनी देरी क्यों हुई? इस समबंध में जवाब मांगते हुए हाई कोर्ट ने उन्हें प्रार्थना पत्र पेश करने एवं अन्य डिफेक्ट को हटाने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई की तारीख 28 फरवरी की तय की है.
यानी की सरकार के पास अब जवाब सौंपने के लिए 28 फरवरी तक का समय है. मीडिया में आई रिपोर्ट्स के अनुसार, इन कलाकारों के खिलाफ ये याचिका 53 दिन देरी से पेश हुई है. इसलिए अब जस्टिस पंकज भंडारी ने इस मामले में उन्हें प्रार्थना पत्र जमा करने को कहा है.
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इस सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से उप राजकीय अधिवक्ता विक्रमसिंह राजपुरोहित मौजूद थे. आपको बता दें कि 5 अप्रैल, 2018 को जोधपुर की निचली अदालत ने सलमान को 5 साल की सजा सुनाते हुए सैफ, तब्बू, सोनाली और नीलम को इस मामले से बरी कर दिया था. लेकिन सरकार ने इसे गलत बताया जिसके बाद अब कोर्ट में इसे लेकर अपील दायर की गई थी.
(The above story first appeared on LatestLY on Feb 02, 2019 09:24 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

