Sushant Singh Rajput Case: रिया और शोविक चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई, मिलेगी बेल या रहेंगे जेल में

रिया और उनके भाई शोविक पर ड्रग्स की खरीद फरोख्त का आरोप है. NCB संग पूछताछ में रिया ने कबूला था कि वो सुशांत के लिए ड्रग्स खरीद रही थी.

Sushant Singh Rajput Case: रिया और शोविक चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई, मिलेगी बेल या रहेंगे जेल में
रिया चक्रवर्ती पहुंची NCB ऑफिस (Image Credit: Yogen Shah)

सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput Case) में ड्रग्स मामले की जांच कर रही NCB ने रिया चक्रवर्ती और शोविक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में रखा है. ऐसे में रिया (Rhea Chakraborty) और शोविक ने बॉम्बे हाईकोर्ट में बेल एप्लीकेशन दी है. जिस पर आज कोर्ट सुनवाई करेगा. दरअसल रिया चक्रवर्ती को NCB ने 8 सितंबर को गिरफ्तार किया था. जिसके अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. कल रिया मामले पर दोबारा सुनवाई हुई जहां मुंबई की एक विशेष अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत को 6 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी है. इसके कुछ समय बाद रिया और उनके भाई शोविक के वकील सतीश मानेशिंदे ने जमानत की अर्जी के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया. ऐसे में आज रिया और शोविक की जमानत पर आज सुनवाई होगी. जिसके बाद पता चलेगा की दोनों को बेल मिलेगी या एक बार फिर जेल में रहना होगा.

आपको बता दे कि रिया और उनके भाई शोविक पर ड्रग्स की खरीद फरोख्त का आरोप है. NCB संग पूछताछ में रिया ने कबूला था कि वो सुशांत के लिए ड्रग्स खरीद रही थी. इस मामले में अब तक 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है.

आपको बता दे कि ड्रग्स मामले की इस जांच में कई ये बातें सामने आ रही है कि इसके तार काफी अंदर तक घुसे हुए दिखाई दे रहे हैं. ड्रग्स कार्टेल में दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत, नम्रता शिरोडकर का नाम सामने आया है.


संबंधित खबरें

पत्नी और बेटियों को भरण-पोषण देने से इनकार करने पर डॉक्टर को 6 महीने की सिविल जेल, बॉम्बे हाई कोर्ट का सख्त फैसला

बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूर्व सेबी प्रमुख और 5 अन्य के खिलाफ एफआईआर करने के आदेश पर लगाई रोक

VIDEO: गांजा रखने के आरोप में IIT Baba उर्फ अभय सिंह गिरफ्तार? NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज, जानिए अपने बचाव में क्या कहा?

HC on Sex After Fake Marriage Promise: शादी का झूठा वादा यौन संबंधों के लिए सहमति पाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता- हाईकोर्ट

\