ऑस्कर अवार्ड विजेता म्यूजिक डायरेक्टर एआर रहमान (A. R. Rahman) पर आयकर विभाग ने टैक्स चोरी के मामले में मद्रास हाईकोर्ट से नोटिस जारी की. इनकम टैक्स ने आरोप लगाए हैं कि रहमान ने टैक्स की पेमेंट से बचने के लिए अपनी ट्रस्ट 'एआर रहमान फाउंडेशन' के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए थे. जिसके चलते रहमान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रहीं हैं. आयकर विभाग ने हाईकोर्ट में ए आर रहमान के खिलाफ याचिका दाखल की है. जिसके चलते हाईकोर्ट ने रहमान के खिलाफ नोटिस जारी कर दी हैं.
जस्टिस टीएस शिवगनानम और जस्टिस वी भवानी सुब्रओयन वाली पीठ ने ए आर रहमान के खिलाफ नोटिस जारी कर दी है. इनकम टैक्स विभाग के सीनियर स्टैंडिंग काउंसेल टी आर सेनथिल कुमार के मुताबिक रहमान को साल 2011-12 में यूके बेस्ड कंपनी लिब्रा मोबाइल्स से ट्यून बनाने का 3 साल तक करार किया हुआ था. जिसके मुआवजे में रहमान को 3.47 करोड़ रुपए मिले थे. करार के मुताबिक रहमान को कंपनी के लिए नई कॉलर ट्यून बनानी थी. यह भी पढ़े: A R Rahman: एआर रहमान मेरी जिंदगी के सबसे बड़े सपोर्ट हैं : लिडियन नाधास्वरम
रहमान को इस काम के लिए राशी का भुगतान सीधे तौर पर अपने नाम पर लेना था. लेकिन रहमान ने यह पैसे अपनी ट्रस्ट 'एआर रहमान फाउंडेशन' के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे. जिसका संचालन खुद म्यूजिक डायरेक्टर करते हैं. अब ऐसा रहमान ने क्यों किया इस पर आधिकारिक तौर पर रहमान की प्रतिक्रिया तो नहीं मिल पाई हैं. लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तो उनपर शिकंजा कस दिया है.