चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) ने तर्कवादी नेता ई वी रामास्वामी ‘‘पेरियार’’ के खिलाफ टिप्पणी को लेकर अभिनेता रजनीकांत (Rajinikanth) के खिलाफ दायर याचिका याचिकाकर्ता द्वारा वापस लिए जाने के कारण शुक्रवार को इसे खारिज कर दिया. न्यायमूर्ति पी राजमणिकम द्रविड़र विदुतलाई कझगम नामक संगठन की याचिका पर सुनवाई की.
सरकारी वकील ए नटराजन ने दलील दी कि याचिकाकर्ता उपलब्ध वैकल्पिक उपाय अपनाने के बगैर ही अदालत आया है. यह भी पढ़े: रजनीकांत ने साफ कहा- पेरियार रैली पर टिप्पणी के लिए माफी नहीं मांगूंगा
न्यायमूर्ति राजमणिकम ने याचिकाकर्ताओं के वकील से पूछा कि क्या वह याचिका वापस लेना चाहते हैं. वकील द्वारा इस पर सहमति जताने के बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी.