Kangana Ranaut Bungalow Demolition Case: कंगना रनौत के बंगले पर 9 सितंबर को बीएमसी द्वारा की गई तोड़क कार्रवाई के मामले में आज बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) में सुनवाई हुई जिसके बाद अदालत ने इस मामले को 5 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया. बताया गया कि इस मामले में सभी पक्षों को लिखित जवाब पेश करने का समय देते हुए केस को 5 अक्टूबर तक के लिए स्थगित किया गया.
इस केस की सुनवाई न्यायमूर्ति एसजे काथावाला (SJ Kathawala) और आरआई चगला (RI Chagla) की बेंच ने की. सोमवार को अदालत ने इस केस में बीएमसी के किरदार पर संदेह व्यक्त करते हुए कहा कि बीएमसी (BMC) ने अपने ही नियमों का पालन नहीं किया. उन्हें अवैध निर्माण की फोटोज को जारी करते हुए काम बंद करने का नोटिस देकर कुछ दिन इंतजार करना चाहिए जिसके बाद ही तोड़क कार्रवाई की जाती है.
Kangana Ranaut property demolition matter: Bombay High Court adjourns matter till 5th October for written submissions. (File pic) pic.twitter.com/4vXnXvxMFk
— ANI (@ANI) September 29, 2020
इस केस में बीएमसी के एच वॉर्ड के ऑफिसर भाग्यवंत लाते (Bhagyawant Late) से अदालत ने सवाल किया. भाग्यवंत के अधिकार क्षेत्र में कंगना का ये बंगला आता है और इसलिए वो इस रिट पेटिशन में प्रतिवादी हैं. इसी के साथ अदालत ने सवाल करते हुए पूछा कि कंगना के बंगले पर कार्रवाई के लिए इतनी सारी पुलिस फाॅर्स को क्यों लगाया गया? इसपर भाग्यवंत ने कहा कि कंगना का मामला संवेदनशील था इसलिए.
उल्लेखनीय है कि इस केस में कंगना रनौत ने बीएमसी से 2 करोड़ रूपए के हर्जाने की मांग की है. अब 5 अक्टूबर को इस मामले की अगली सुनवाई होनी है.