'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' ट्रेलर को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज किया फैसला (Photo Credit-IANS, Instagram & http://delhihighcourt.nic.in/events_gallery.asp)

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने सोमवार को फिल्म 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' (The Accidental Prime Minister) के ट्रेलर पर प्रतिबंध लगाने की याचिका खारिज कर दी. न्यायाधीश विभू बाखरू (Vibhu Bakhru) ने पाया कि दिल्ली की फैशन डिजाइनर पूजा महाजन (Pooja Mahajan) का इस मामले से व्यक्तिगत रूप से कोई संबंध नहीं है. वकील अरुण मैत्री (Arun Maitri) के जरिए महाजन द्वारा दायर याचिका में कहा गया था कि ट्रेलर ने भारतीय दंड संहिता की धारा 416 का उल्लंघन किया है क्योंकि कानून में जीवित चरित्र या जीवित व्यक्ति का प्रतिरूपण करना स्वीकार्य नहीं है.

फिल्म पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पूर्व मीडिया सलाहकार संजय बारू कि किताब 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' पर आधारित है. 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' में मनमोहन सिंह के किरदार में अनुपम खेर (Anupam Kher) और संजय बारू (Sanjay Baru) के किरदार में अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) हैं. फिल्म शुक्रवार को रिलीज होगी. वकील मैत्री ने कहा कि फिल्म के निर्माताओं ने कलाकारों द्वारा मनमोहन सिंह (Manmohan Singh), कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और उनकी मां सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) की जिंदगी, उनके तौर-तरीकों और आवाज को प्रस्तुत करने को लेकर इन तीनों से कोई सहमति नहीं ली.

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याचिकाकर्ता ने कहा कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (Central Board of Film Certification) के अनुसार, वास्तविक जीवन के चरित्रों पर आधारित फिल्मों के लिए 'अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी)' की आवश्यकता होती है, लेकिन ट्रेलर के लिए ऐसा कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया. याचिका में महाजन ने अदालत से केंद्र, गूगल, यूट्यूब और सीबीएफसी को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया था ताकि ट्रेलर को प्रदर्शित होने से रोकने के लिए कदम उठाया जा सके.