अभिनेत्री कोएना मित्रा को हुई 6 महीने की जेल, चेक बाउंस का मामला
पिछले 6 साल से चल रहे चेक बाउंस के मामले में अभिनेत्री कोएना मित्रा को कोर्ट ने 6 महीने की जेल की सजा सुनाई हैं. मॉडल पूनम सेठी से कोएना ने 22 लाख रुपए लिए थे. लेकिन पैसे वापसी के दौरान कोएना का चेक बाउंस हो गया. जिसके मॉडल ने कोएना के खिलाफ केस दर्ज करवाया था.
बॉलीवुड एक्ट्रेस कोएना मित्रा (Koena Mitra) को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट (metropolitan magistrate’s court) ने चेक बाउंस (Cheque Bounce) के मामले में 6 महीने जेल (Jail) की सजा सुनाई हैं. मॉडल पूनम सेठी (Model Poonam Sethi) द्वारा कोएना मित्रा के खिलाफ किए गए चेक बाउंस केस में कोर्ट ने एक्ट्रेस के खिलाफ सजा सुनाई हैं. इससे पहले एक मॉडल पूनम सेठी द्वारा दर्ज कराए गए इस मामले में कोर्ट ने कोइना से 1.64 लाख रुपये की ब्याज सहित 4.64 लाख रुपये देने का आदेश दिया था. दरअसल 6 साल पहले पूनम सेठी को फिल्म मुसाफिर की एक्ट्रेस से मिला चेक बाउंस हो गया था. तो वहीं कोएना ने अपने उपर लगे आरोप को मनाने से इनकार कर दिया था. ऐसे में मामला अंधेरी कोर्ट पहुंचा. जिसके बाद अब जाकर इस पर फैसला आया हैं.
मुंबई मिरर में छपी खबर के मुताबिक कोएना मित्रा ने अलग अलग समय पर 22 लाख रुपए पूनम सेठी के पास बतौर उधार लिए थे. ऐसे में जब लौटने का वक्त आया तो कोएना की तरफ से दिया गया 3 लाख का एक चेक बाउंस हो गया. जिसके बाद सेठी ने कोएना को लीगल नोटिस भेजा. लेकिन उसके बाद भी जब कोयना की तरफ से पैसे फिर भी ना मिले तो सेठी ने अक्टूबर 2013 में कोएना के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. यह भी पढ़े: हिंदुत्व के खिलाफ सीरीज बनाने पर नेटफ्लिक्स पर भड़कीं एक्ट्रेस कोएना मित्रा, कहा- अनसबस्क्राइब कर रही हूं
तो वहीं कोएना ने अपने उपर लगे सभी आरोप को खारिज कर दिया. कोएना के मुताबिक सेठी की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो 22 लाख रुपए उधार दे सके. इसके साथ कोएना ने सेठी पर अपना चेक चुराने का आरोप भी लगाया. लेकिन कोर्ट ने कोएना के सभी डिफेन्स को खारिज कर दिया. जिसके बाद अब जाकर ये कोएना पर ये अहम फैसला सामने आया है.