बॉलीवुड

TamilRockers पर 2.0 की फ्री डाउनलोड और पायरेसी की आशंका से परेशान हुए मकेर्स, ट्विटर पर जारी किया बयान

रजनीकांत और अक्षय कुमार की फिल्म 2.0 को इंटरनेट पर लीक होने से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं मेकर्स

TamilRockers पर 2.0 की फ्री डाउनलोड और पायरेसी की आशंका से परेशान हुए मकेर्स, ट्विटर पर जारी किया बयान
फिल्म '2.0' का पोस्टर (Photo Credits : Twitter)

रजनीकांत (Rajinikanth) और अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म '2.0' आज दुनियाभर में रिलीज हो गई. इस फिल्म को लेकर अब इसके निर्माता परेशान हैं. दरअसल, उन्हें इस बात की खासा अंदाजा है कि ये फिल्म तमिल रॉकर्स नामकी वेबसाइट पर लीक हो सकती है. ऐसे में इस बात से वो परेशान हैं. फिल्म को अवैध फिल्म डाउनलोड से बचाने और इसकी पायरेसी को रोकने की खातिर इस फिल्म के मेकर्स ने ट्विटर पर बयान जारी किया है.

फिल्म का निर्माण करने वाली लायक्रा प्रोडक्शन्स ने ट्विटर पर लिखा, "4 साल की कड़ी मेहनत और हजारों तकनीशियनों की मेहनत-सिर्फ आपको एक शानदार विज्यूअल एक्सपीरियंस देने की खातिर जिसे आप थिएटर्स में पसंद और एन्जॉय कर सकें. अब इस अनुभव को नष्ट मत कीजिए. पायरेसी को ना कहें. सभी पायरेटेड लिंक्स को antipiracy@aiplex.com पर शेयर करें और तमिल सिनेमा को बचाएं."

फिल्म के मेकर्स ने मद्रास हाई कोर्ट से मांगी मदद

फिल्म के निर्माताओं ने कोर्ट को 2000 से भी ज्यादा ऐसी वेबसाइट्स की लिस्ट सौंपी थी जिनपर फिल्में फ्री डाउनलोड के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं. ऐसे में अब मद्रास हाई कोर्ट ने 37 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को आदेश देते हुए कहा है कि वो 12,000 गैरकानूनी वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दें. लायका प्रोडक्शन्स के लीगल काउंसल विजयन सुब्रमनियम ने कोर्ट के सामने 12,564 गैरकानूनी वेबसाइट्स की लिस्ट सौंपी. उन्होंने कोर्ट को बताया कि जब तमिल रॉकर्स (TamilRockers) को ब्लॉक किया जाता है तो उसके यूआरएल (URL) को बदलकर ऐसी ही सामान वेबसाइट्स बना दी जाती हैं.

ये भी पढ़ें: 2.0 फिल्म के TamilRockers पर लीक होने की आशंका, अवैध फ्री डाउनलोड और पायरेसी रोकने की खातिर मद्रास हाई कोर्ट ने उठाया बड़ा कदम

मद्रास हाई कोर्ट ने 37 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को दिया निर्देश

मद्रास हाई कोर्ट ने तकरीबन 12,000 ऐसी वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का फैसला लिया है जिनपर फिल्मों की पायरेटेड कॉपीज गैरकानूनी रूप से डाउनलोड के लिए मुहैया कराई जाती है. हाई कोर्ट ने 37 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को आदेश देते हुए कहा है कि वो 12,000 गैरकानूनी वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दें.

(The above story first appeared on LatestLY on Nov 29, 2018 04:45 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).