Delhi: स्क्रैप के बाद खरीदेंगे नई कार तो रोड TAX में मिलेगी 25 फीसदी की छूट
दिल्ली सरकार पुराने वाहन के स्क्रैपिंग के दौरान जारी 'सर्टिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट' प्रस्तुत करने पर नए वाहन खरीदार को गैर-ट्रांसपोर्ट वाहनों के लिए अधिकतम 25 प्रतिशत और ट्रांसपोर्ट वाहनों के मामले में 15 प्रतिशत की छूट प्रदान करेगी.
नई दिल्ली, 30 सितंबर: दिल्ली सरकार ने नए वाहन खरीदारों को उनके पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के बाद रोड टैक्स में रियायत प्रदान करने की मंजूरी दी है. दिल्ली सरकार द्वारा शुक्रवार को इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी जा चुकी है और अब यह नीति दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा अंतिम अनुमोदन के बाद लागू होगी. दिल्ली सरकार पुराने वाहन के स्क्रैपिंग के दौरान जारी 'सर्टिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट' प्रस्तुत करने पर नए वाहन खरीदार को गैर-ट्रांसपोर्ट वाहनों के लिए अधिकतम 25 प्रतिशत और ट्रांसपोर्ट वाहनों के मामले में 15 प्रतिशत की छूट प्रदान करेगी. आरबीआई ने वैश्विक चुनौतियों के कारण आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर सात प्रतिशत किया
पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग होने पर सरकार द्वारा पंजीकृत स्क्रैपिंग सेंटर द्वारा 'सर्टिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट' जारी किया जाएगा. गैर-परिवहन वाहनों के लिए रियायत नए वाहन की कीमत और ईंधन के प्रकार के आधार पर 8 से 25 प्रतिशत तक होगी. 5 लाख रुपये तक के वाहनों की कीमत के लागत स्लैब में पेट्रोल व सीएनजी ईंधन के मामलों में मोटर वाहन टैक्स में 25 प्रतिशत तक की अधिकतम रियायत मिलेगी. डीजल ईंधन के मामलों में मोटर वाहन कर में 20 प्रतिशत तक की अधिकतम रियायत मिलेगी.
5 लाख से ऊपर 10 लाख तक की कीमत के वाहनों में पेट्रोल व सीएनजी ईंधन के मामलों में मोटर वाहन टैक्स में 20 प्रतिशत तक की अधिकतम रियायत मिलेगी वहीं डीजल ईंधन के मामलों में मोटर वाहन कर में 15 फीसदी तक की अधिकतम रियायत मिलेगी.
10 लाख से अधिक और 20 लाख तक की कीमत के वाहनों में पेट्रोल व सीएनजी ईंधन के मामलों में मोटर वाहन कर में 15 प्रतिशत तक की अधिकतम रियायत मिलेगी वहीं डीजल ईंधन के मामलों में मोटर वाहन कर में 10 प्रतिशत तक की अधिकतम रियायत मिलेगी.
20 लाख से ऊपर के वाहनों की कीमत में पेट्रोल व सीएनजी ईंधन के मामलों में मोटर वाहन कर में 12.5 प्रतिशत तक की अधिकतम रियायत मिलेगी वहीं डीजल ईंधन के मामलों में मोटर वाहन कर में 8 प्रतिशत तक की अधिकतम रियायत मिलेगी.
सर्टिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट प्रस्तुत करने पर नए परिवहन (वाणिज्यिक) वाहनों की खरीद पर मोटर वाहन कर रियायत, नए वाहनों के पंजीकरण के समय भुगतान किए गए कुल मोटर वाहन कर का 15 प्रतिशत होगा. पॉलिसी के तहत दी गई रोड टैक्स में छूट केवल उन वाहनों की श्रेणी के लिए दी जाएगी, जिनके लिए पंजीकरण प्राधिकरण को सर्टिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट प्रस्तुत किया जाएगा. परिवहन वाहनों के मामले में आठ साल तक और गैर-परिवहन वाहनों के मामले में पंद्रह साल तक रियायत उपलब्ध होगी और इन अवधि के बाद कोई रियायत उपलब्ध नहीं होगी.
नीति की शुरूआत के साथ, दिल्ली सरकार का लक्ष्य दिल्ली की सड़कों पर भीड़भाड़ को कम करना और प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों की संख्या को कम करना है. यह नीति पुराने वाहनों को त्याग करने और उन्नत प्रदूषण मानदंडों के साथ नए वाहनों को अपनाने का मार्ग प्रशस्त करेगी. दिल्ली सरकार ने पहले ही दिल्ली में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलों को लागू किया है.
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, हमें पर्यावरण अनुकूल मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्च र को बढ़ावा देने के लिए हर संभव कोशिश करनी होगी. दुनिया के बहुत सारे शहर कचरे के निपटान से जूझ रहे हैं और कुशल समाधान तलाश रहे हैं. मुझे विश्वास है कि यह नीति दिल्ली में वाहन मालिकों को अपने पुराने वाहनों को उच्च उत्सर्जन मानकों के नए वाहनों से बदलने और स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहित करेगी. मैं उनसे हमारे शहर को स्वच्छ बनाने में मदद करने के लिए किसी अन्य प्रकार के वाहन की तुलना में ईवी खरीदने का आग्रह करूंगा.
(The above story first appeared on LatestLY on Sep 30, 2022 07:17 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

