देश की खबरें | विवाह के अपूरणीय रूप से टूटने के आधार पर तलाक अधिकार का मामला नहीं : न्यायालय
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि जीवनसाथियों के बीच आई दरार भर नहीं पाने के आधार पर तलाक की मंजूरी देना ‘अधिकार’ का नहीं, बल्कि विशेषाधिकार का मामला है, जिसका विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखकर काफी सावधानी से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ताकि दोनों पक्षों के साथ ‘पूर्ण न्याय’ हो।