जरुरी जानकारी | गैर-पंजीकृत व्यक्ति रद्द अनुबंधों के लिये कर सकते हैं कर वापसी का दावा
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. वित्त मंत्रालय ने कहा है कि गैर-पंजीकृत व्यक्ति रद्द अनुबंधों या समय से पहले बीमा पॉलिसी समाप्त होने पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) वापस करने (रिफंड) का दावा कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिये उन्हें जीएसटी पोर्टल के जरिये अस्थायी तौर पर पंजीकरण कराना होगा।