मुंबई, 27 सितंबर मुंबई में दो पुलिस कांस्टेबलों, एक ऑटो रिक्शा चालक तथा अन्य के खिलाफ बलात्कार और छेड़छाड़ का '' झूठा '' मामला दर्ज कराने के आरोप में 35 वर्षीय महिला को गिरफ्तार किया गया है।
घाटकोपर थाने के एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि जिस पुलिस कर्मी ने महिला की कथित झूठा मामला दर्ज कराने में मदद की थी, उसके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है।
अधिकारी ने बताया कि महिला ने बंबई उच्च न्यायालय का रुख कर आरोप लगाया था कि 11 जनवरी को मानव तस्करी के मामले की जांच के बहाने से उसके साथ बलात्कार किया गया और उसकी 11 साल की बेटी के साथ छोड़छाड़ की गई । इसके बाद पिछले महीने दो कांस्टेबलों और ऑटोरिक्शा चालक को गिरफ्तार कर लिया गया।
उसने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया था कि पुलिसकर्मियों के हमले की वजह से उसका गर्भपात हो गया।
अधिकारी ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देश पर कांस्टेबल शिशुपाल जगधने और एस गव्हाणे और ऑटोरिक्शा चालक घुरे को गिरफ्तार कर लिया गया।
अधिकारी ने बताया कि पुलिस उपायुक्त (जोन सात) प्रशांत कदम के नेतृत्व में मामले की जांच और निगरानी के लिए एक एसआईटी बनाई गई थी। इसने पाया कि कथित घटना के समय जगधने उत्तर प्रदेश में था, गव्हाणे थाने में था जबकि ऑटोचालक साकीनाका स्थित अपने घर पर था।
उन्होंने बताया कि एसआईटी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120 (आपराधिक साजिश) के तहत महिला को गिरफ्तार किया है। अदालत ने उसे चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है।
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