नयी दिल्ली, पांच नवंबर दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड धन शोधन मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान की न्यायिक हिरासत 16 नवंबर तक बढ़ा दी है।
विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दायर आवेदन पर खान की हिरासत अवधि बढ़ाई। ईडी ने दावा किया था कि मामले की जांच महत्वपूर्ण चरण में है और अगर खान को रिहा किया गया तो वह जांच में बाधा डाल सकते हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।
न्यायाधीश छह नवंबर को यह निर्णय ले सकते हैं कि मामले में खान के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा दायर किए गए आरोपपत्र पर संज्ञान लिया जाए या नहीं लिया जाए।
ईडी ने 29 अक्टूबर को 110 पृष्ठों का पहला आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसमें दावा किया गया था कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार के जरिए कथित रूप से अर्जित धन का शोधन किया है।
आरोप पत्र में मरियम सिद्दीकी का नाम आरोपी के तौर पर दर्ज है, जिसे ईडी ने गिरफ्तार नहीं किया है।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने दावा किया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दर्ज मामले में खान और अन्य के खिलाफ मुकदमा जारी रखने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।
खान की जमानत याचिका पर सात नवंबर को सुनवाई होने के आसार हैं।
ईडी ने दिल्ली के ओखला इलाके में उनके आवास की तलाशी लेने के बाद पीएमएलए के प्रावधानों के तहत दो सितंबर को खान को गिरफ्तार किया था और दावा किया था कि पूछताछ करने पर वह स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे थे।
खान के खिलाफ धन शोधन की जांच वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं के संबंध में केंद्रीय जांच अन्वेषण और दिल्ली पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई द्वारा दर्ज कथित आय से अधिक संपत्ति कुल दो प्राथमिकियों पर आधारित हैं।
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