देश की खबरें | वायरस: गुजरात उच्च न्यायालय में अगले तीन दिन अत्यावश्यक प्रकृति के नये मामलों की ही सुनवाई होगी
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अहमदाबाद, 14 जुलाई गुजरात उच्च न्यायालय के परिसरों में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच मुख्य न्यायाधीश ने मंगलवार को आदेश दिये कि इस सप्ताह बुधवार से शुक्रवार तक केवल अत्यावश्यक प्रकृति के नये मामलों को ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाये।
उच्च न्यायालय के परिसर में इस महामारी के मामलों की संख्या पिछले सप्ताह सामने आये सात मामलों से बढ़कर 17 हो गई है।
कोरोना संक्रमण के सात मामले सामने आने के बाद पिछले सप्ताह तीन दिन के लिए उच्च न्यायालय के न्यायिक कामकाज को स्थगित कर दिया गया था।
उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी एक परिपत्र के अनुसार मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ ने अपने आदेश में कहा कि अब तक कोविड-19 से कुल 17 लोगों के संक्रमित होने के बाद उच्च न्यायालय में स्थिति और खराब हो गई है।
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मुख्य न्यायाधीश नाथ ने कहा कि मामलों की संख्या और बढ़ने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि केवल तात्कालिक प्रकृति के नये मामलों को ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाये।
उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से पहले या दौरान दर्ज किए गए लंबित मामलों को तब तक सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा, जब तक कि संबंधित वकीलों द्वारा इसे तत्काल सुनवाई के लिए पेश किये जाने के संबंध मे विस्तृत व्याख्या नहीं दी जायेगी।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ‘‘कोविड-19 महामारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले रखा है और ऐसे में सामान्य स्थिति बहाल करना काफी मुश्किल है।’’
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(The above story first appeared on LatestLY on Jul 14, 2020 05:32 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

