देश की खबरें | उत्तराखंड: सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर 200-500 रुपये का जुर्माना
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

देहरादून, आठ अगस्त उत्तराखंड सरकार ने शनिवार को घोषणा की कि वह सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर 200 से 500 रुपये तक का जुर्माना लगाएगी।

राज्य में कोविड ​​स्थिति की समीक्षा करने के बाद आदेश जारी करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पहली बार मास्क नहीं पहने मिलने पर 200 रुपये और दूसरी बार मास्क के बिना मिलने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार कोविड दिशानिर्देशों के उल्लंघनकर्ताओं को चार मास्क प्रदान करेगी। ।

यह भी पढ़े | केरल: इडुक्की भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 26 हुई: 8 अगस्त 2020 की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार LIVE.

रावत ने अधिकारियों को उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों से आने वाले लोगों के यात्रा विवरण छिपाने या गलत जानकारी देने पर सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा।

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए। नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया।

यह भी पढ़े | Coronavirus in India: कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रिकवरी रेट में सुधार जारी, देशभर में 14.2 लाख से ज्यादा लोग हुए ठीक, मृत्यु दर 2.04 फीसदी.

रावत ने अधिकारियों को आशा और आंगनवाड़ी स्वयंसेवकों के खातों में तुरंत 2,000 रुपये जमा करने के लिए कहा।

कोरोना योद्धाओं की मृत्यु के मामले में मुख्यमंत्री राहत कोष से परिजनों को 10 लाख रुपये दिए जाने का प्रावधान है।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)