मुजफ्फरनगर, 22 अक्टूबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की एक विशेष अदालत ने पांच वर्षीय एक बच्ची का अपहरण कर उससे दुष्कर्म करने के आरोपी को मंगलवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार अरोड़ा ने बताया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) की विशेष अदालत की न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह ने आरोपी फहीम उर्फ फहीमुद्दीन को पांच वर्षीय एक बच्ची का अपहरण कर उससे दुष्कर्म करने का दोषी करार दिया।
घटना मार्च 2019 में हुई थी।
अरोड़ा ने बताया कि मार्च 2019 में मीरापुर थानाक्षेत्र के एक गांव में पांच वर्षीय बच्ची को दुष्कर्म के बाद गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
उन्होंने बताया कि मामले की पड़ताल में यह सामने आया कि फहीम ने बच्ची को किसी बहाने से बुलाकर अगवा कर लिया और उससे दुष्कर्म किया।
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि घटना के सामने आने के बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपपत्र अदालत में पेश किया गया था।
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