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UP: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को दस साल कैद, 50 हजार रूपये जुर्माने की सजा

नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को जनपद गौतम बुद्ध नगर की अदालत ने बुधवार को 10 वर्ष कैद तथा 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माने की रकम जमा नहीं करने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

UP: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को दस साल कैद, 50 हजार रूपये जुर्माने की सजा
प्रतीकात्मक (Photo Credit: Pixabay)

नोएडा, 26 जनवरी : नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को जनपद गौतम बुद्ध नगर (Gautam Buddha Nagar) की अदालत ने बुधवार को 10 वर्ष कैद तथा 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माने की रकम जमा नहीं करने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

विशेष लोक अभियोजन अधिकारी नीटू विश्नोई ने बताया कि वर्ष 2015 में ग्रेटर नोएडा के थाना रबूपुरा क्षेत्र के कस्बा रबूपुरा में 16 साल की किशोरी किराए के मकान में अपने परिवार के साथ रहती थी. उन्होंने बताया कि एक रात पीड़िता पर शौचालय गई तब उसके पड़ोस में रहने वाला रवि भी पीछे के रास्ते से वहां पहुंचा और शौचालय में घुस कर उससे बलात्कार किया. उन्होंने बताया कि पीड़िता से घटना की जानकारी मिलने पर उसके परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई. यह भी पढ़ें : सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से पूछा, तीस्ता, उनके पति को जेल वापस क्यों भेजना चाहते हैं

विश्नोई के अनुसार, आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया. उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों के वकील और गवाहों के बयान के बाद अदालत ने आरोपी रवि को दोषी ठहराया तथा उसे 10 वर्ष की कैद और 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई.

(The above story first appeared on LatestLY on Jan 26, 2023 09:09 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).