गाजियाबाद, 30 जुलाई : एक डेयरी कंपनी के मालिक की शिकायत पर स्थानीय अदालत ने तीन पुलिस अधिकारियों और तीन कांस्टेबल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. डेयरी कंपनी के मालिक ने शिकायत में कहा था कि उनके खिलाफ एक फर्जी मामला दर्ज कर कथित तौर पर उनकी पिटाई की गई.
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संदीप चौधरी ने सिहानी गेट थाने के पूर्व प्रभारी मिथलेश उपाध्याय, दयानंद नगर पुलिस चौकी में तैनात दो उपनिरीक्षक गौरव कुमार व विजय कुमार तथा तीन अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ आदेश पारित किया. कारोबारी विनोद कुमार ने आरोप लगाया कि मुकेश वर्मा नाम के एक परिचित ने उससे दो मौकों पर कुल 11.72 लाख रुपये उधार लिए थे, लेकिन बाद में उसने पैसे लौटाने से इनकार कर दिया और एक पुलिसकर्मी के साथ मिलकर उनके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई. यह भी पढ़ें : Mumbai: ईडी के अधिकारियों ने संजय राउत के आवास पर छापा मारा
विनोद कुमार ने आरोप लगाया कि उन्हें हवालात में रखा गया, जहां उनकी पिटाई की गई और उनकी आंख में चोट आई है. उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनकी लाइसेंसी पिस्तौल और एक गाड़ी भी जब्त कर ली. कुमार ने कहा कि अपनी रिहाई के बाद उन्होंने अपने वाहन को छोड़ने के लिए अदालत में याचिका दायर की, लेकिन पुलिस ने कथित तौर पर अदालत को एक झूठी रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया था कि उनके पास वाहन नहीं था.