बेंगलुरु, 31 अगस्त कर्नाटक में अनलॉक-4 के मद्देनजर राज्य सरकार की ओर से सोमवार को जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक, यहां सात सितंबर से मेट्रो ट्रेन सेवा चरणबद्ध तरीके से बहाल की जाएगी। साथ ही राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों की छूट रहेगी लेकिन इसमें 100 से अधिक लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।
मुख्य सचिव टीएम विजय भास्कर की ओर से जारी आदेश में केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत अनलॉक-4 के दौरान स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान छात्रों के लिए 30 सितंबर तक बंद रहेंगे जबकि कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को कुछ छूट दी गई है।
आदेश के मुताबिक, '' गृह मंत्रालय के परामर्श से आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय अथवा रेल मंत्रालय द्वारा चरणबद्ध तरीके से सात सितंबर, 2020 से मेट्रो रेल को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।''
इस बाबत आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय और बैंगलोर मेट्रो रेल निगम लिमिटेड की तरफ से मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जाएगी।
दिशा-निर्देशों के मुताबिक, 21 सितंबर से अधिकतम 100 लोगों की मौजूदगी के साथ सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों और अन्य सभाओं की अनुमति रहेगी। हालांकि, इस दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा, सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा और थर्मल स्कैनिंग के साथ ही सेनेटाइजर का उपयोग करना होगा।
वहीं, शादी समारोह में 50 लोगों की अधिकतम सीमा और अंत्येष्टि के लिए अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने का नियम 20 सितंबर तक लागू रहेगा जिसके बाद अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकेंगे।
इसके मुताबिक, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर और ऐसे सभी स्थल बंद ही रहेंगे।
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