देश की खबरें | हत्या के मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा

गुरुग्राम, 23 जनवरी गुरुग्राम की एक स्थानीय अदालत ने 2020 में एक व्यापारी की हत्या के मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने आरोपियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

पुलिस के अनुसार, यह घटना 11 अक्टूबर 2020 को हुई, जब पीड़ित ने कथित तौर पर आरोपी के स्कूटर को टक्कर मार दी थी।

आरोपियों रोहित उर्फ ​​मोनू और रोहित उर्फ ​​झब्बर ने पीड़ित की पिटाई की और एक दिन बाद फोर्टिस अस्पताल में उसकी मौत हो गई।

उन्होंने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि मंगलवार को एडीजे सुनील कुमार दीवान की अदालत ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

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