एजेंसी न्यूज

राजस्थान में रोडवेज बसों में बिना टिकट यात्रा करने पर लगेगा 2000 रुपये तक का जुर्माना

राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा-निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2021 को बुधवार को राज्य विधानसभा में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया. इस विधेयक के पारित होने के बाद अब रोडवेज की बसों में बिना टिकट वाले यात्रियों से किराया राशि के साथ-साथ किराया राशि का 10 गुणा या 2000 रुपये (जो दोनों में कम हो) अधिभार वसूल किया जा सकेगा.

राजस्थान में रोडवेज बसों में बिना टिकट यात्रा करने पर लगेगा 2000 रुपये तक का जुर्माना
राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (Photo Credits: RSRTC)

जयपुर, 15 सितंबर: राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा-निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2021 को बुधवार को राज्य विधानसभा में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया. इस विधेयक के पारित होने के बाद अब रोडवेज की बसों में बिना टिकट वाले यात्रियों से किराया राशि के साथ-साथ किराया राशि का 10 गुणा या 2000 रुपये (जो दोनों में कम हो) अधिभार वसूल किया जा सकेगा.

परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने संशोधन विधेयक सदन में पेश किया. विधेयक पर सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस विधेयक के जरिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में बिना टिकट यात्रा करने वालों पर अंकुश लगेगा.

यह भी पढ़ें- देश की खबरें | राजस्थान विधानसभा में हंगामें के बीच सदन की कार्यवाही 30 मिनट के लिए स्थगित

परिवहन मंत्री ने कहा कि राजस्थान रोडवेज के इतिहास में आजादी के बाद पहली बार वर्तमान सरकार ने एक ही बार में 900 नई बसें खरीदकर बस संचालन को मजबूत किया. उन्होंने कहा कि आगे अब 500 नई बसें खरीदने की तैयारी कर रहे हैं. साथ ही आरोप लगाया कि गत सरकार द्वारा तो राजस्थान रोडवेज को बंद करने की तैयारी की जा चुकी थी.

(The above story first appeared on LatestLY on Sep 15, 2021 11:28 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).