मुंबई, 22 सितंबर : बंबई उच्च न्यायालय उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट की उस याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा, जिसमें मुंबई के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में पांच अक्टूबर को दशहरा रैली का आयोजन करने की अनुमति देने की मांग की गई है. तत्काल सुनवाई का अनुरोध करने वाली इस याचिका को बुधवार को न्यायमूर्ति आर डी धनुका और न्यायमूर्ति कमल खाता की खंडपीठ के समक्ष पेश किया गया. पीठ ने मामले की सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार का दिन मुकर्रर किया.
याचिका में कहा गया है कि पार्टी उच्च न्यायालय का रुख करने के लिए मजबूर हुई है, क्योंकि मुंबई नगर निकाय ने रैली की अनुमति के लिए अगस्त में भेजी गई उसकी अर्जियों पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है. उद्धव गुट ने अपनी याचिका में कहा कि शिवसेना 1966 से हर साल शिवाजी पार्क में दशहरा रैली का आयोजन कर रही है और बीएमसी (बृहन्मुंबई महानगर पालिका) ने हमेशा इसकी अनुमति दी है. इस साल जून में शिवसेना में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट के विद्रोह के बाद उद्धव नीत महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार गिर गई थी. एमवीए गठबंधन में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) और कांग्रेस शामिल थीं. यह भी पढ़ें : एनआईए ने पीएफआई के दिल्ली प्रमुख को किया गिरफ्तार, 105 कार्यकर्ता हिरासत में
बाद में शिंदे ने मुख्यमंत्री के रूप में और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के देवेंद्र फडणवीस ने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी. उद्धव के नेतृत्व वाली शिवसेना और शिंदे नीत प्रतिद्वंद्वी गुट, दोनों ने शिवाजी पार्क में अपनी-अपनी दशहरा रैलियां आयोजित करने की अनुमति मांगी है. हालांकि, बीएमसी ने अब तक इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं किया है. दोनों गुटों ने विकल्प के तौर पर मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) के एमएमआरडीए मैदान में रैली करने की अनुमति के लिए भी आवेदन किया था. पिछले हफ्ते शिंदे गुट को बीकेसी में रैली के आयोजन की मंजूरी मिली थी.