देश की खबरें | हरित अधिकारण ने आगरा के जिलाधिकारी को सिकंदरा से अवैध निर्माण हटवाने का निर्देश दिया

नयी दिल्ली, 30 जून राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने मंगलवार को आगरा के जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि वह सिंकदरा इलाके में ग्रीन बेल्ट पर हुए अवैध निर्माण तीन दिन के भीतर वहां से हटवाएं।

न्यायमूर्ति रघुवेन्द्र एस राठौड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने जिलाधिकारी से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उस क्षेत्र में कोई गोशाला या तबेला नहीं चलाया जाए।

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पीठ ने कहा, ‘‘वह (जिलाधिकारी) निरीक्षण करवा कर यह सुनिश्चित करें कि क्षेत्र में कोई गोशाला या तबेला सहित अन्य कोई अवैध निर्माण ना हो।’’

उसने कहा, ‘‘जहां तक बात क्षेत्र में गोशाला और तबेला बनाने की है, यह उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी और आदेश का पालन नहीं होने की स्थिति में वे ही जिम्मेदार होंगे।’’

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पीठ ने यह आदेश एक रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद दिया जिसमें प्रथम दृष्टया इसकी पुष्टि की गई है कि ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में ‘‘पक्का’’ अवैध निर्माण हुआ है और उसे तत्काल हटाने की जरुरत है।

अधिकरण ने कहा, ‘‘हम आगरा के जिलाधिकारी को निर्देश देते हैं कि वह क्षेत्र (ग्रीन बेल्ट) में बने कमरों और शौचालयों को गिरवा दें।’’

पीठ ने कहा कि यह काम आज से तीन दिन के भीतर पूरा हो जाना चाहिए और इसपर आने वाला खर्च नियमों का उल्लंघन करने वालों से वसूला जाना चाहिए।

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