देश की खबरें | शरद पवार को जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को जमानत मिली

मुंबई, 27 जून राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रमुख शरद पवार को कथित रूप से जान से मारने की सोशल मीडिया पर धमकी देने के आरोपी एक व्यक्ति को स्थानीय अदालत ने मंगलवार को जमानत दे दी।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एस्प्लनेड अदालत) एल. एस. पढेन ने आरोपी सागर बर्वे की जमानत याचिका को स्वीकृति दे दी। पुणे निवासी बर्वे एक निजी कंपनी के डेटा एंट्री और विश्लेषण विभाग में काम करता था।

विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं है।

अभियोजन पक्ष ने बताया, शिकायतकर्ता के अनुसार नौ जून को उसे सोशल मीडिया पर एक पोस्ट दिखा जिसमें राकांपा सुप्रीमो की हालत सामाजिक कार्यकर्ता नरेन्द्र दाभोलकर जैसी करने की धमकी दी गई थी। गौरतलब है कि दाभोलकर की 20 अग्रस्त, 2013 में पुणे में गोली मारकर हत्या कर दी गई।

अभियोजन ने बताया कि यह पोस्ट ‘राजकरण महाराष्ट्र छे’ नामक वेबपेज पर था और इसे प्रोफाइल नाम ‘नर्मदाबाई पटवर्धन’ द्वारा लिखा गया था। उसने बताया कि शिकायतकर्ता ने पुलिस से संपर्क कर इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई।

अभियोजन पक्ष ने बताया कि मामले की जांच कर रही अपराध शाखा ने धमकी देने के मामले में कथित संलिप्तता को लेकर आरोपी को गिरफ्तार किया।

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