देश की खबरें | विवाद के बीच सिक्किम के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने इस्तीफा दिया

गंगटोक, एक फरवरी सिक्किम के अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) सुदेश जोशी ने बुधवार को इस्तीफा दे दिया।

उच्चतम न्यायालय द्वारा राज्य में पहले से रह रहे सभी लोगों को आयकर छूट को लेकर सिक्किम के नेपाली समुदाय को अप्रवासी बताये जाने से उपजे जनआक्रोश के बीच उनका यह इस्तीफा सामने आया है।

मुख्य सचिव वीबी पाठक को लिखे पत्र में उन्होंने कहा, "मैं तत्काल प्रभाव से अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे रहा हूं।"

राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, "मेरे खिलाफ कुछ झूठे और निराधार आरोप सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित हो रहे हैं जो बिल्कुल गलत हैं। मेरी छवि को खराब करने और सरकार पर हमला करने के लिए ऐसा किया गया है।"

उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में मेरी अंतरात्मा मुझे इस पद पर बने रहने की इजाजत नहीं देती।

वहीं, राज्य के राजनीतिक दलों ने महाधिवक्ता पर सिक्किम में बसी नेपाली आबादी और पूर्व में यहां बसे लोगों के बीच अंतर के बारे में अदालत को पर्याप्त जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया।

सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी, 2023 के अपने आदेश में केंद्र को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (26एएए) में 'सिक्किमवासी' की परि में संशोधन करने का निर्देश दिया था, जिसमें 26 अप्रैल, 1975 की विलय तिथि तक या उससे पहले सिक्किम में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को आयकर में छूट शामिल थी।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)